PM Suraksha Bima Yojana: बड़ी फायदेमंद है यह सरकारी स्कीम, मात्र 20 रुपये के प्रीमियम पर पाएं 2 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस
आज हम आपको भारत सरकार की एक बेहद ही महत्वाकांक्षी स्कीम के बारे में बता रहे हैं. इस स्कीम का नाम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है. देश में आज भी एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण अपना जीवन बीमा नहीं करा पता है. वहीं अगर व्यक्ति की दुर्भाग्यवश जान चली जाती है.
PM Suraksha Bima Yojana: आज हम आपको भारत सरकार की एक बेहद ही महत्वाकांक्षी स्कीम के बारे में बता रहे हैं. इस स्कीम का नाम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है. देश में आज भी एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण अपना जीवन बीमा नहीं करा पता है. वहीं अगर व्यक्ति की दुर्भाग्यवश जान चली जाती है. इस स्थिति में परिवार के सदस्यों के ऊपर आफतों का पहाड़ टूट पड़ता है. उन्हें कई प्रकार की आर्थिक दिक्कतें भी परेशान करने लगती हैं. लोगों की इसी समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत की है. दिवाली से पहले मोदी गुजरात, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे.
भारत सरकार की इस स्कीम में आप बेहद ही कम मात्रा में प्रीमियम की राशि का भुगतान करके 2 लाख रुपये के बीमा कवर का लाभ उठा सकते हैं. यहां हम आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में बता रहे हैं. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा साल 2015 में की गई थी. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आपको मात्र 20 रुपये के प्रीमियम का भुगतान करना होता है. इस स्कीम में आपको पूरे 2 लाख रुपये के बीमा कवर का लाभ मिलता है.
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना या विकलांगता की स्थिति में लोगों को सहायता राशि दी जाती है. PMSBY का उद्देश्य भारत की बड़ी आबादी को सुरक्षा बीमा प्रदान करना है. पहले इसका सालाना प्रीमियम मात्र 20 रुपये है. प्रतिवर्ष बीमा राशि 1 जून से पहले आपके अकाउंट से कट जाती है. ये ऐसी रकम है, जिसे गरीब तबके के लोग भी आसानी से चुका सकते हैं. अगर दुर्घटना के दौरान बीमित व्यक्ति की मौत हो जाए, तो बीमा की राशि उसके नॉमिनी को दी जाती है.
इस स्कीम का लाभ 18 साल से 70 साल तक की उम्र में उठाया जा सकता है. यदि लाभार्थी की आयु 70 वर्ष या इससे ज्यादा है तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को टर्मिनेट कर दिया जाएगा. प्रतिवर्ष बीमा राशि 1 जून से पहले आपके अकाउंट से कट जाती है. स्कीम के तहत बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को 2 लाख रुपए तक की मदद दी जाती है. इसके अलावा पूर्ण रूप से विकलांग होने जैसे आंखों के पूर्ण रूप से ठीक न होने, हाथ-पैरों को खो देने, एक आंख या एक हाथ या एक पैर को पूरी तरह से खो देने की स्थिति में 2 लाख तक का लाभ दिया जाता है. स्थायी रूप से आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख तक का फायदा दिया जा सकता है.