चंडीगढ़, 18 फरवरी : गृह मंत्रालय (एमएचए) ने इंटरनेट निलंबन को पहले तीन जिलों के 11 थानों से बढ़ाकर सात जिलों के 20 थाना क्षेत्रों तक बढ़ा दिया है.
नये आदेश 24 फरवरी की आधी रात तक लागू रहेंगे. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र से इंटरनेट निलंबन के आदेश जारी करने पर आपत्ति जताई थी. सीएम ने कहा था कि उन्होंने इस मामले को उठाया है और निलंबन रद्द करने की मांग की है. यह भी पढ़ें :CoronaVirus : सिरदर्द, याददाश्त की समस्या और थकान का कारण सिर्फ कोरोना नहीं: स्टडी
15 फरवरी को किसान यूनियनों के भारत बंद के आह्वान के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने पंजाब के शुतराना, खनौरी और फतेहगढ़ साहिब में टेलीकॉम सेवाओं को निलंबित करने का आदेश दिया था.