International Driving Permit: अब विदेश में भारतीयों को नहीं होगी गाड़ी चलाने में दिक्कत, मोदी सरकार इस कदम से होगी Problem Solve

आज के समय में ‘ड्राइविंग लाइसेंस’ प्रत्येक वाहन चालक के लिए अनिवार्य है. ऐसे में भारत में अलग-अलग राज्यों द्वारा जारी विभिन्न प्रकार के फॉर्मेट (प्रारूप), साइज, पैटर्न, रंग इत्यादि के ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाते हैं. लेकिन अलग-अलग फॉर्मेट में होने के कारण विदेश में ड्राइविंग करने वाले भारतीय नागरिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है

पीएम मोदी व कार (Photo Credits Facebook Pixabay)

International Driving Permit: आज के समय में ‘ड्राइविंग लाइसेंस’ प्रत्येक वाहन चालक के लिए अनिवार्य है. ऐसे में भारत में अलग-अलग राज्यों द्वारा जारी विभिन्न प्रकार के फॉर्मेट (प्रारूप), साइज, पैटर्न, रंग इत्यादि के ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाते हैं. लेकिन अलग-अलग फॉर्मेट में होने के कारण विदेश में ड्राइविंग करने वाले भारतीय नागरिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या के निदान के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश में अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (IDP) जारी करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है ताकि ड्राइविंग लाइसेंस लेने वाले नागरिकों को अधिक सुविधा प्रदान की जा सके.

मंत्रालय ने ट्वीट कर दी जानकारी

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH ) ने देश में अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (IDP) जारी करने के बाद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। मंत्रालय की ओर से बताया गया कि MoRTH ने अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के अनुसार जारी अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट प्राप्त करने के लिए लिए एक अधिसूचना जारी की है। IDP के लिए प्रारूप, आकार, रंग आदि को पूरे भारत में जारी करने के लिए और 1949 जेनेवा कन्वेंशन के अनुपालन में मानकीकृत किया गया है.  IDP को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ने के लिए क्यूआर कोड का भी प्रावधान किया गया है, यह भी पढ़े: Driving License New Rules: घर बैठे पूरा करें अपने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े कई काम, यहां जानिए ऑनलाइन प्रोसेस

क्या है अधिसूचना ?

ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में यह व्यवस्था की गई है। इसके तहत पूरे देश में एक समान ड्राइविंग लाइसेंस का चलन होगा। अधिसूचना में कहा गया है कि अब, इस संशोधन के जरिए आईडीपी के फॉर्मेट, साइज, रंग आदि को पूरे भारत में जारी करने और जिनेवा कन्वेंशन के अनुपालन में मानकीकृत किया गया है। देश भर में अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (आइडीपी) जारी करने की प्रक्रिया को अंतरराष्ट्रीय सड़क यातायात सम्मेलन 1949 के अनुरूप एक समान बनाया गया है. इस संशोधन के बाद देश के सभी राज्य एकसमान आइडीपी जारी करेंगे. अधिसूचना के अनुसार अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट को क्यूआर कोड के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ा जा सकेगा.

विदेश में होती थी दिक्कतें ?

दरअसल, मौजूदा समय में भारत में जारी किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट के फॉर्मेट में काफी भिन्नता देखने को मिलती है क्योंकि इसे अलग-अलग राज्यों द्वारा जारी किया जाता है। वर्तमान में ड्राइविंग लाइसेंस का साइज, पैटर्न, रंग इत्यादि भारत के सभी राज्यों में अलग-अलग हैं। इसके कारण, कई नागरिकों को विदेश में अपने संबंधित आईडीपी के साथ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक अब पूरे देश में आइडीपी का प्रारूप, आकार, रंग आदि एक समान होगा। इसको जिनेवा कन्वेंशन के अनुरूप एक समान बनाया गया है। इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी भी उपलब्ध कराए गए हैं.

क्या है अंतर्राष्ट्रीय सड़क यातायात पर जिनेवा कन्वेंशन ?

अंतर्राष्ट्रीय सड़क यातायात पर कन्वेंशन, जिसे आमतौर पर सड़क यातायात पर जिनेवा कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है, एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो अनुबंध करने वाले दलों के बीच समान नियम स्थापित करके अंतरराष्ट्रीय सड़क यातायात के विकास और सुरक्षा को बढ़ावा देती है. 23 अगस्त से 19 सितंबर 1949 तक जिनेवा में आयोजित सड़क और मोटर परिवहन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा कन्वेंशन तैयार और हस्ताक्षर के लिए खोला गया था। यह अंतरराष्ट्रीय संधि 26 मार्च 1952 को लागू हुआ था.

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