Pan-Aadhaar Link Deadline: पैन को आधार से लिंक कराने का आज आखिरी दिन है. अगर आज रात 12 बजे तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराते हैं, तो आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं. जानकारी के मुताबिक, आज के बाद पैन को आधार से लिंक कराने पर 10,000 रुपए तक की पेनल्टी भरनी पड़ सकती है. दरअसल, आयकर विभाग ने पैन से आधार को लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 मई 2024 रखी थी. लेकिन जानकारी मिल रही है कि करोड़ों ऐसे कार्ड हैं जिन्हें लिंक नहीं किया गया है.
पहले पैन से आधार को लिंक कराने का काम फ्री में होता था, लेकिन अब इसके लिए 1000 रुपए की फीस देनी पड़ रही है. अगर आज रात 12 बजे तक पैन को अधार से लिंक नहीं कराते हैं तो टीडीएस काटा जाना निश्चित है.
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पैन को आधार से लिंक कराने का अंतिम दिन आज
Kind Attention Taxpayers!
To avail the benefits of CBDT Circular No.6/2024 dtd 23rd April, 2024, do not forget to link your PAN with Aadhaar by May 31st, 2024.
Don’t delay, link today.
Here are the steps to be followed to link your PAN with Aadhaar 👇🏼 pic.twitter.com/iuBbxOyL8D
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) May 30, 2024
पैन को आधार से लिंक नहीं कराने पर पैन कार्ड इनएक्टिव हो सकता है. इसके बाद म्यूचुअल फंड या स्टॉक अकाउंट खोलने जैसी चीजों की अनुमति नहीं होगी. अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं, तो इसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आयकर विभाग को एक मैसेज भेजना होगा. जिसके बाद रिप्लाई में आपको पैन-आधार लिंक कंफर्मेंशन का मैसेज आ जाएगा. इसके लिए आपको मैसेज बॉक्स में UIDPAN के बाद स्पेस देकर आपको 12 डिजिट का आधार नंबर और 10 डिजिट का पैन नंबर लिखना होगा. इसके बाद इसे 567678 या 56161 पर भेजना होगा.