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SC on Theft In Train: ट्रेन में चोरी हो जाएं पैसे या कीमती सामान तो रेलवे लौटाएगा रकम? जानें सुप्रीम कोर्ट का फैसला

अगर आपका सामान ट्रेन यात्रा के दौरान चोरी हो जाता है तो क्या रेलवे इसके लिए जिम्मेदार होगा? क्या रेलवे आपके नुकसान की भरपाई करेगा? सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को इस मुद्दे पर बहस हुई.

SC on Theft In Train: ट्रेन में चोरी हो जाएं पैसे या कीमती सामान तो रेलवे लौटाएगा रकम? जानें सुप्रीम कोर्ट का फैसला
Indian Railways | PTI

नई दिल्ली: अगर आपका सामान ट्रेन यात्रा के दौरान चोरी हो जाता है तो क्या रेलवे इसके लिए जिम्मेदार होगा? क्या रेलवे आपके नुकसान की भरपाई करेगा? सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को इस मुद्दे पर बहस हुई. ट्रेन यात्रा में चोरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है. SC ने गुरुवार को कहा कि ट्रेन की यात्रा करते समय अगर यात्री का पैसा चोरी हो जाता है तो इसके लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं होगा. इसे रेलवे की सेवाओं में कमी के तौर पर नहीं माना जा सकता है. IRCTC New Guidelines: यात्रीगण कृपया ध्यान दे! ट्रेन में सफर करने से पहले जान लें रेल यात्रा से जुड़े ये नए नियम.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रेन में यात्रा के दौरान होने वाली चोरी रेलवे द्वारा सर्विस में कमी नहीं है. जस्टिस विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की एक हॉलिडे बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि यदि यात्री ट्रेन में अपना कोई सामान खो देते हैं, तो वे इसके लिए भारतीय रेलवे से रिम्बर्समेंट का दावा नहीं कर सकते हैं.

कोर्ट ने अदालत ने दावेदार को 1 लाख रुपये का मुआवजा देने के उपभोक्ता अदालत के आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की. दावेदार ने ट्रेन यात्रा के दौरान उक्त राशि खो दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हम यह समझने में विफल हैं कि चोरी को किसी भी तरह से रेलवे द्वारा सर्विस में कमी कैसे कहा जा सकता है. यदि यात्री अपने सामान की रक्षा करने में सक्षम नहीं है, तो रेलवे को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है."

दरअसल, पूरा मामला अप्रैल 2005 का है. कपड़ा व्यापारी सुरेंद्र भोला अप्रैल 2005 को काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस की रिजर्व सीट पर नई दिल्ली जा रहे थे. इसी यात्र के दौरान उनके एक लाख रुपये चोरी हो गए थे. दिल्ली स्टेशन पर उतरने के बाद उन्होंने जीआरपी में एफआईआर दर्ज कराई. मामला उपभोक्ता फोरम पहुंचा तो फोरम ने रेलवे को निर्देश दिया जाए कि उनके नुकसान की भरपाई की जाए.

(The above story first appeared on LatestLY on Jun 16, 2023 03:38 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).