Single Use Plastic Ban: पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्लास्टिक के झंडों से लेकर ईयरबड तक पर एक जुलाई से पाबंदी होगी. 1 जुलाई से पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लग जाएगा. किसी भी ऐसी चीज का इस्तेमाल नहीं होगा, जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी होगी, जिसमें पेन, पानी की बोतलें, प्लास्टिक से बने बैनर-पोस्टर, खाने में इस्तेमाल होने वाली कटलरी आदि चीजे शामिल हैं. जातिगत जनगणना पर भारत बंद आज, EVM पर रोक समेत कई और मांगें- जानें कहां दिखेगा असर
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने प्लास्टिक के उत्पादन, भंडारण, वितरण और इस्तेमाल से जुड़े सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है. इसमें 30 जून से पहले इन पर पाबंदी की तैयारी पूरी करने को कहा गया है. इसका उल्लंघन करने वालों को कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. इसमें उत्पादों को सीज करना, पर्यावरण क्षति को लेकर जुर्माना लगाना, इनके उत्पादन से जड़े उद्यमों को बंद करना जैसी कार्रवाई शामिल है.
प्रदूषण को बढ़ाने में सिंगल यूज प्लास्टिक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसमें प्लास्टिक के स्ट्रॉ, पॉलीथिन, प्लास्टिक के ग्लास इत्यादि जो एक बार इस्तेमाल हो जाने के बाद फेंक दिए जाते हैं, ऐसे में कई बार लोग इन्हें खत्म करने के लिए जमीन में दबा देते हैं या फिर जलाकर पानी में फेंक देते हैं.
● सिंगल यूज प्लास्टिक न आसानी से नष्ट होता है, न रिसाइकिल होता है
● इस प्लास्टिक के नैनो कण घुलकर पानी और भूमि को प्रदूषित करते हैं
● प्लास्टिक जलीय जीवों को तो नुकसान पहुंचाते ही हैं साथ ही इससे नाले भी चोक हो जाते हैं.
सीपीसीबी ने सभी उत्पादकों, स्टॉकिस्ट, दुकानदारों, ई-कॉमर्स कंपनियों, स्ट्रीट वेंडर, मॉल, मार्केट, शॉपिंग सेंटर, सिनेमा हॉल, टूरिस्ट लोकेशन, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, अस्पताल व अन्य संस्थानों व आम लोगों को प्लास्टिक के इन आइटमों के उत्पादन, वितरण, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाने की बात कही है. सीपीसीबी ने कहा है कि वे 30 जून तक अपना स्टॉक खत्म कर दें, ताकि एक जुलाई से इस पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जा सके.