PPF Account: पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (Public Provident Fund) यानी पीपीएफ अकाउंट (PPF Account) को वैसे तो बहुत काम का माना जाता है. कई बार लोग पीपीएफ अकाउंट तो खुलवा लेते हैं, लेकिन इसमें लगातार निवेश नहीं कर पाने की वजह से उनका अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है, जिसके चलते उसमें पड़ा पैसा फंस सकता है. अगर आपका पीपीएफ अकाउंट किसी वजह से इनएक्टिव हो गया है तो आप उसे दोबारा एक्टिव करा सकते हैं. अपने पीपीएफ अकाउंट को फिर से शुरू करवाने के लिए आपको उस बैंक या पोस्ट ऑफिस में लिखित आवेदन देना पड़ेगा, जहां आपने यह अकाउंट खुलवाया है. हालांकि अपने पीपीएफ अकाउंट को एक्टिव कराने के लिए आपको कम से कम 500 रुपए सालाना का योगदान देना होगा. इसके साथ ही 50 रुपए की पेनाल्टी भी देनी होगी.
दरअसल, पीपीएफ अकाउंट में सालाना कम से कम 500 रुपए निवेश करना होता है, जबकि साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपए का निवेश किया जा सकता है. अगर आप न्यूनतम रकम जमा करने से चूक जाते हैं तो आपका पीपीएफ अकाउंट इनएक्टिव हो सकता है. अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव हो गया है तो उस पर आपको लोन लेने की सुविधा नहीं मिल सकती है. यह भी पढ़ें: PF Withdrawal: पीएफ से पैसे निकालने से पहले निपटा लें ये काम, नहीं तो होगी मुश्किल
अगर आपका पीपीएफ अकाउंट इनएक्टिव हो गया है तो इसके कई नुकसान हो सकते हैं. साल 2016 में पीपीएफ नियमों में बदलाव किया गया, जिसमें सरकार ने कुछ खास स्थितियों में मैच्योरिटी के पहले पीपीएफ खाते को बंद करने की अनुमति दी है. हालांकि पीपीएफ अकाउंट के पांच साल चलने के बाद अंशदाता ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट के इनएक्टिव होने पर आपको यह सुविधा नहीं मिलेगी. पीपीएफ खाते में मौजूद बैलेंस पर लोन लिया जा सकता है, लेकिन इनएक्टिव पीपीएफ अकाउंट में यह फायदा नहीं मिलता है. वहीं एक व्यक्ति के दो पीपीएफ अकाउंट नहीं हो सकते हैं.