PAN-Aadhaar Link Deadline: 31 दिसंबर से पहले पैन-आधार करें लिंक, बचे हैं सिर्फ 4 दिन, नहीं तो बढ़ेगी परेशानी

सभी करदाताओं को चेतावनी दी जा रही है कि उन्होंने अभी तक अपना PAN और Aadhaar लिंक नहीं किया है, तो इसे जल्द से जल्द करना जरूरी है। लिंकिंग की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है, यानी अब सिर्फ चार दिन बाकी हैं.अगर समय पर लिंक नहीं किया गया, तो आपके लिए कई समस्याएँ पैदा हो सकती हैं.

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PAN-Aadhaar Link Deadline:  सभी करदाताओं को चेतावनी दी जा रही है कि उन्होंने अभी तक अपना PAN और Aadhaar लिंक नहीं किया है, तो इसे जल्द से जल्द करना जरूरी है. लिंकिंग की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है, यानी अब सिर्फ चार दिन बाकी हैं.अगर समय पर लिंक नहीं किया गया, तो आपके लिए कई समस्याएँ पैदा हो सकती हैं. यह भी पढ़े: PAN-Aadhaar Link Deadline: पैन कार्ड को आधार से 31 दिसंबर 2025 से पहले लिंक करें, नहीं तो ITR और अन्य सेवाएं प्रभावित होंगी

PAN-Aadhaar लिंक न कराने पर संभावित दिक्कतें

  1. पैन कार्ड अमान्य माना जाएगा: 31 दिसंबर के बाद लिंक नहीं होने पर आपका PAN कार्ड सरकार की नजर में अमान्य हो जाएगा.

  2. टैक्स रिटर्न दाखिल करने में समस्या: IT रिटर्न भरते समय लिंक न होने पर ई-फाइलिंग संभव नहीं होगी.

  3. बैंकिंग और लेन-देन पर असर: वित्तीय लेन-देन, जैसे कि बड़ी राशि का बैंक ट्रांजेक्शन या निवेश, पैन कार्ड अमान्य होने पर प्रभावित हो सकते हैं.

  4. कानूनी कार्रवाई का खतरा: कई मामलों में सरकार पैन अमान्य होने पर जुर्माना या नोटिस भेज सकती है.

कैसे लिंक करें

  1. Income Tax e-Filing पोर्टल पर जाएँ: https://www.incometax.gov.in

  2. “Link Aadhaar” विकल्प चुनें.

  3. PAN नंबर, Aadhaar नंबर और नाम दर्ज करें.

  4. कैप्चा भरें और सबमिट करें.

  5. सफल लिंकिंग के बाद पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा.

  6. आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि लिंक हो गया है या नहीं.

नोटिफिकेशन में सरकार ने क्या कहा

Adhar Pan Link: सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, जिन लोगों का PAN 1 अक्टूबर 2024 से पहले Aadhaar Enrolment ID के आधार पर जारी किया गया था, उन्हें 2025 के अंत तक अपने पैन को अपने स्थायी Aadhaar नंबर से लिंक करना अनिवार्य है.

सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन पैन कार्ड्स को निर्धारित समय तक लिंक नहीं किया जाएगा, उन्हें Inactive/Inoperative मार्क कर दिया जाएगा. ऐसे पैन कार्ड्स का इस्तेमाल टैक्स से जुड़े लेन-देन या बड़े वित्तीय ट्रांजैक्शन्स के लिए नहीं किया जा सकेगा.

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