GST on House Rent: क्या अब किराये पर रहने के लिए देना होगा 18 फीसदी टैक्स
जीएसटी काउंसिल (GST Council) की हाल में हुई बैठक में जीएसटी नियमों में कई बदलाव किए गए थे. ये बदलाव 18 जुलाई से लागू हो गए हैं. इनमें घर के किराए पर जीएसटी (GST on House Rent) से जुड़ा नियम भी शामिल है.
GST on House Rent: जीएसटी काउंसिल (GST Council) की हाल में हुई बैठक में जीएसटी नियमों में कई बदलाव किए गए थे. ये बदलाव 18 जुलाई से लागू हो गए हैं. इनमें घर के किराए पर जीएसटी (GST on House Rent) से जुड़ा नियम भी शामिल है. हालांकि किराए पर टैक्स कुछ खास परिस्थितियों में ही लगेगा. अगर आप नौकरी करते हैं और आपने कोई फ्लैट किराए पर ले रखा है तो आपको किराए पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा. यहां हम आपको बता रहे हैं कि जीएसटी के तहत रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (RCM) में किराए पर किसे टैक्स देना होगा.
जैसा कि 47वीं जीएसटी परिषद की बैठक में सिफारिश की गई थी, किरायेदार को रिवर्स चार्ज बेसिस (RCM) पर 18 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करना चाहिए. हालांकि, वे इस मूल्य को कटौती के रूप में दावा कर सकते हैं, जबकि वे जीएसटी रिटर्न में बिक्री पर कर का भुगतान करते हैं.
नए नियमों के तहत अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन (नौकरीपेशा आदमी या छोटा कारोबारी) अपना फ्लैट जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड पर्सन (उदाहरण के लिए कोई कंपनी) को देता है तो किराए पर जीएसटी लगेगा. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत किराएदार को किराए पर 18 फीसदी जीएसटी देना होगा. अगर किराएदार जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड नहीं है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लागू नहीं होगा.
किसी कंपनी या व्यक्ति द्वारा कर्मचारी के रहने, गेस्ट हाउस या दफ्तर के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आवासीय प्रॉपर्टी पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा. उदाहरण के लिए, कोई कर्मचारी या कंपनी जो अपने दफ्तर के लिए अपार्टमेंट किराये पर ले रही है, उसे किराये पर जीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा. जीएसटी का भुगतान किरायेदार करेगा.
अगर किसी कंपनी ने अपने कर्मचारी के लिए आवासीय फ्लैट लिया है और मकान मालिक जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी जीएसटी का भुगतान कंपनी को करना होगा. अगर मकान मालिक और किराएदार दोनों जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड नहीं हैं तो इस मामले में किराए पर टैक्स का नया नियम लागू नहीं होगा.