मोबाइल पर बात करते हुए बाइक चलाई तो, कटेगा 5000 रुपये का चालान; पढ़े ट्रैफिक नियम से जुड़े सभी नए जुर्माने

देश में बढती सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए राज्यसभा ने बुधवार को मोटर व्हीकल (संशोधन) बिल 2019 को मंजूरी दी. सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुराने ट्रैफिक कानून में कई संशोधन कर कठोर प्रावधान किए गए है.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: PTI)

नई दिल्ली: देश में बढती सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए राज्यसभा ने बुधवार को मोटर व्हीकल (संशोधन) बिल 2019 को मंजूरी दी. सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुराने ट्रैफिक कानून (Traffic Violations) में कई संशोधन कर कठोर प्रावधान किए गए है. एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर साल करीब डेढ़ लाख लोगों की सड़क हादसों में मौत होती है. अधिकतर हादसों के पीछे मुख्य वजह ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) का उल्लंघन होता है.

मोदी सरकार ने नए कानून में किशोर नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना, बिना लाइसेंस, खतरनाक ढंग से वाहन चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, निर्धारित सीमा से तेज गाड़ी चलाना जैसे नियमों के उल्लंघन पर पहले से बेहद कड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया है. साथ ही जेल भी भेजा जा सकता है.

मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक- 2019 प्रस्तावित संशोधन-

सेक्शन  पहले प्रस्तावित प्रावधान / नया जुर्माना 
 177  जनरल  100 Rs 500
नया 177A सड़क विनियमन उल्लंघन के नियम Rs 100 Rs 500
178 बिना टिकट यात्रा Rs 200 Rs 500
179 अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना Rs 500 Rs 2000
180 बिना लाइसेंस के वाहनों का अनाधिकृत उपयोग Rs 1000 Rs 5000
181 बिना लाइसेंस के वाहन चलाना Rs 500 Rs 5000
182 अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग Rs 500 Rs 10,000
182 B ओवरसाइज वाहन नया Rs 5000
183 ओवर स्पीडिंग Rs 400 Rs 1000 LMV वाहन के लिए और Rs 2000 मध्यम यात्री वाहन के लिए
184  खतरनाक ड्राइविंग Rs 1000 Rs 5000 तक
185 नशे में धुत्त होकर गाड़ी चलाना Rs 2000 Rs 10,000
189 तेज गति और रेस लगाना Rs 500 Rs 5,000
192 A बिना परमिट के वाहन upto Rs 5000 Rs 10,000 तक
193 एग्रीगेटर्स (लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन) नया Rs 25,000 से Rs 1,00,000
194 ओवरलोडिंग Rs 2000 और Rs 1000 (प्रति टन) Rs 20,000 और Rs 2000 (प्रति टन)
194 A ओवरलोडिंग (यात्रियों) Rs 1000 (प्रति अतिरिक्त यात्री)
194 B सीट बेल्ट Rs 100 Rs 1000
194 C ओवरलोडिंग (दो पहिया वाहन) Rs 100 Rs 2000, लाइसेंस के लिए 3 महीने की अयोग्यता
194 D बिना हेलमेट Rs 100 Rs 1000, लाइसेंस के लिए 3 महीने की अयोग्यता
194 E आपातकालीन वाहनों के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं कराना नया Rs 10,000
196 बीमा के बिना ड्राइविंग Rs 1000 Rs 2000
199 जुवेनाइल द्वारा अपराध नया अभिभावक / मालिक को दोषी माना जाएगा, 3 साल की कैद के साथ 25,000 रु जुर्माना, नाबालिग के लिए जुवेनाइल एक्ट के तहत केस चलाया जाएगा. वाहन का पंजीकरण रद्द होगा

मोटर व्हीकल (संशोधन) बिल 30 साल पुराने मोटर वाहन कानून की जगह लेगा. दोनों सदनों से पास होने के बाद अब यह जल्द ही लागू होगा और सड़क हादसों को रोकने में कारगर साबित होगा.

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