IT Return फाइल करने का बेहद आसान और सुरक्षित तरीका, ऐसे चंद स्टेप्स में ऑनलाइन निपट जाएगा काम

अगर आपने अभी तक आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया है तो 31 जुलाई से पहले यह काम जरुर पूरा कर लें. दरअसल ऐसा नहीं करने पर आपको आयकर विभाग का नोटिस मिल सकता है. इसलिए हम आपके लिए ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने का आसान और सुरक्षित तरीका सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रहे है.

इनकम टैक्स (File Photo)

Online ITR Filing: अगर आपने अभी तक आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया है तो 31 जुलाई से पहले यह काम जरुर पूरा कर लें. दरअसल ऐसा नहीं करने पर आपको आयकर विभाग का नोटिस मिल सकता है. इसलिए हम आपके लिए ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने का आसान और सुरक्षित तरीका सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रहे है. यह काम आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में कर सकते है.

गौरतलब हो कि आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2019-20 को लेकर हाल ही में नया आईटीआर फॉर्म जारी किया. विभाग ने व्यक्तिगत और कंपनियों के स्तर पर भरे जाने वाले इस फॉर्म को अधिसूचित कर दिया है. वहीं, आयकर रिटर्न 'सहज' में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इस फॉर्म को वेतनभोगी वर्ग द्वारा भरा जाता है. आईटीआर 2, 3, 4, 5, 6 और 7 के कुछ खंडों को तर्कसंगत बनाया गया है. व्यक्तियों तथा कंपनियों को 2018-19 में हुई आय की जानकारी देते हुए चालू वित्तीय वर्ष में रिटर्न भरना होगा.

ऑनलाइन आयकर रिटर्न भरने का तरीका- 

गौरतलब हो कि आप अपना आईटीआर ऑनलाइन या आयकर विभाग के दफ्तर में जाकर भी भर सकते है. दरअसल समयसीमा के बाद आईटीआर फाइल करनेवालों को जुर्माना भरना अनिवार्य होता है. सरकारी आंकड़ों के अनुसर, वित्त वर्ष 2017-18 में 6.84 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए, जबकि वित्त वर्ष 2016-17 में 5.43 करोड़ किए गए थे.

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