ITR Filing: अभी तक नहीं फाइल किया है इनकम टैक्स रिटर्न तो जल्दी करें, ये है प्रोसेस
भारत के आयकर विभाग (Income Tax Department of India) ने 31 दिसंबर, 2022 को उन लोगों के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि जारी की थी, जो 31 जुलाई, 2022 की समय सीमा से चूक गए थे.
भारत के आयकर विभाग (Income Tax Department of India) ने 31 दिसंबर, 2022 को उन लोगों के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि जारी की थी, जो 31 जुलाई, 2022 की समय सीमा से चूक गए थे. हालांकि, टैक्सपेयर्स अभी भी टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. आधिकारिक वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर जुर्माने के साथ आप टैक्स रिटर्न भर सकते हैं. SBI VIP Number: एसबीआई ग्राहक जरूर पढ़ें! बड़े काम का है ये नंबर, घर बैठे मोबाइल पर हो जाएंगे कई काम.
ध्यान दें कि यह डेडलाइन महत्वपूर्ण है क्योंकि FY21-22 के लिए ITR फाइल करने का यह आखिरी मौका है, उन लोगों के लिए भी जिन्होंने समय पर अपना मूल ITR फाइल किया था लेकिन किसी त्रुटि के कारण उन्हें इसे अपडेट करना है. जिस किसी की आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है, उसे आयकर का भुगतान करना होगा.
ये है पूरा प्रोसेस
- ई-फाइलिंग वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं.
- अपने रिटर्न को ई-फाइल करने के लिए रजिस्टर या लॉग इन करें.
- 'टैक्सपेयर' पर क्लिक करें और फिर अपने पैन डिटेल्स भरें और 'वैलिडेट' पर क्लिक करें और 'जारी रखें' पर क्लिक करें.
- अपना नाम, पता, लिंग, पता, जन्म तिथि आदि जैसे डिटेल्स भरें.
- अपनी ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भरें.
- एक बार फॉर्म भर जाने के बाद, 'जारी रखें' पर क्लिक करें.
- अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पते पर भेजे गए 6 अंक का वन टाइम पासवर्ड (OTP) डाल कर वेरीफाई करें.
- एक बार ओटीपी वेरीफाई हो जाने के बाद, एक नई विंडो खुलेगी जहां आपको अपने द्वारा दी गई डिटेल्स को वेरीफाई करना होगा. अगर कोई डिटेल्स गलत है तो आप यहां इसे बदल सकते हैं.
- इसके बाद अपडेट करने के लिए एक और ओटीपी भेजा जाएगा.
- फाइनल स्टेप में एक पासवर्ड और सिक्योर लॉगिन का मैसेज मिलेगा. 'रजिस्टर' पर क्लिक करें जिसके बाद आपको एक मैसेज मिलेगा कि प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो गई है.
टैक्स पेयर्स को टीडीएस प्रमाणपत्र (फॉर्म 16, फॉर्म 16ए), ब्याज प्रमाण पत्र (बचत खाते, सावधि जमा आदि), पुनर्भुगतान प्रमाणपत्र (यदि आपके पास गृह ऋण, शिक्षा ऋण है), फॉर्म 26एएस, वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) आधार संख्या और बैंक खाते जैसे दस्तावेज होने चाहिए.