टैक्स स्लैब में वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिकों को मिलती हैं विशेष छूट, ऐसे उठायें फायदा
बुजुर्ग (Photo Credits: Maxpixel)

ITR Filing 2019: आयकर (इनकम टैक्स) वसूली की दर में वित्त मंत्रालय हर साल कुछ ना कुछ उतार-चढ़ाव करता आया है. इसी क्रम में हम आपकों बताना चाहते है कि आयकर कानून वरिष्ठ नागरिकों को कई प्रकार के कर (Tax) लाभ की सहूलियत देता है. यहां तक कि वरिष्ठ नागरिक और अति वरिष्ठ नागरिकों को सामान्य करदाताओं (Taxpayers) की तुलना में आयकर छूट सीमा काफी अधिक होती है. छूट सीमा आय की उस प्रमात्रा तक है जिस तक एक व्यक्ति कर के लिए भुगतान हेतु उत्तरदायी नहीं है.

वरिष्ठ नागरिक-

  • किसी भी समय 60 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु का होना चाहिए लेकिन 80 वर्ष से कम का होना चाहिए. साथ ही उसका भारत का निवासी होना भी जरुरी है.
  • एक वरिष्ठ नागरिक को अनिवासी भारतीय (एनआरआई) की तुलना में उच्च छूट की सीमा स्वीकृत है. निवासी वरिष्ठ नागरिक को उपलब्ध छूट सीमा रूपया 3,00,000 है. अनिवासी के लिए छूट सीमा रूपया 2,50,000 है. इसलिए, यह देखा जा सकता है कि उच्च छूट सीमा के रूप में रूपया 50,000 का अतिरिक्त लाभ सामान्य करदाता की तुलना में निवासी वरिष्ठ नागरिक हेतु उपलब्ध है.

यह भी पढ़े- IT Return फाइल करने का बेहद आसान और सुरक्षित तरीका, ऐसे चंद स्टेप्स में ऑनलाइन निपट जाएगा काम

अति वरिष्ठ नागरिक-

  • किसी भी समय 80 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु का होना चाहिए. साथ ही उसका भारत का निवासी होना भी जरुरी है. इसका लाभ उठाने के लिए Form ITR 1/4 भरना आवश्यक है.
  • एक अति वरिष्ठ नागरिक को अन्यों की तुलना में उच्च छूट सीमा की स्वीकृति मिलती है. वित्त वर्ष 2015-16 के लिए निवासी अति वरिष्ठ नागरिक को उपलब्ध छूट सीमा रूपया 5,00,000 है. अन्य शब्दों में, एक निवासी अति वरिष्ठ नागरिक रूपया 5,00,000 की आय तक किसी कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है. अनिवासी नागरिक के लिए छूट सीमा रूपया 2,50,000 है. इसलिए, यह देखा जा सकता है कि उच्च छूट सीमा के रूप में रूपया 2,50,000 सामान्य करदाता की तुलना में निवासी अति वरिष्ठ नागरिक हेतु उपलब्ध है.

गौरतलब हो कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) ऑनलाइन या आयकर विभाग के दफ्तर में जाकर भी भर सकते है. समयसीमा के बाद आईटीआर फाइल करनेवालों को जुर्माना भरना पड़ता है.