जरुरी जानकारी

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के हित में मोदी सरकार का एक और बड़ा फैसला, ऐसे मिलेगा फायदा

सातवें वेतन आयोग के तहत सिलारी पाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के हित में मोदी सरकार ने कई फैसले लिए है. जबकि केंद्र सरकार समय-समय पर पेंशन नियमों में संशोधन कर पेंशनभोगियों के जीवन को सरल बना रही है. इसी क्रम में रक्षा मंत्रालय ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के अनुसार माता-पिता के संबंध में बच्चे या बच्चों को देय दो पारिवारिक पेंशन की अधिकतम सीमा बढ़ा दी है.

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के हित में मोदी सरकार का एक और बड़ा फैसला, ऐसे मिलेगा फायदा
रुपया (Photo Credits: PTI)

7th CPC Latest News: सातवें वेतन आयोग के तहत सिलारी पाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) के हित में मोदी सरकार ने कई फैसले लिए है. जबकि केंद्र सरकार समय-समय पर पेंशन नियमों में संशोधन कर पेंशनभोगियों के जीवन को सरल बना रही है. इसी क्रम में रक्षा मंत्रालय ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के अनुसार माता-पिता के संबंध में बच्चे या बच्चों को देय दो पारिवारिक पेंशन की अधिकतम सीमा बढ़ा दी है. 7th Pay Commission: रिटायरमेंट के दिन ही होगा पेंशन का भुगतान! इन सरकारी कर्मचारियों के लिए जल्द शुरू हो सकती है यह सुविधा

रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि सातवें सीपीसी के बाद सरकारी सेवा में उच्चतम पेंशन भुगतान को संशोधित कर 2.5 लाख रुपये प्रति माह कर दिया गया है. अधिकारिक बयां में कहा गया है “सरकार में 7वें सीपीसी के बाद उच्चतम वेतन को संशोधित कर 2,50,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है. तदनुसार पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 1 जनवरी 2016 से माता-पिता दोनों के संबंध में एक बच्चे/बच्चों को देय दो पारिवारिक पेंशन की अधिकतम सीमा को संशोधित कर 1,25,000 रुपये प्रति माह (2,50,000 रुपये प्रति माह का 50%, बढ़ी हुई दर पर साधारण पारिवारिक पेंशन) और 75,000 रुपये प्रति माह (2,50,000 रुपये प्रति माह सामान्य परिवार पेंशन का 30%) कर दिया.

रक्षा मंत्रालय ने 29 अक्टूबर 2021 को एक आदेश के साथ सशस्त्र बलों के कर्मियों के संबंध में 1 जनवरी 2016 से पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के आदेश को लागू किया है. यानी यह निर्णय 1 जनवरी 2016 से प्रभावी माना जाएगा.

हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के तहत फैमिली पेंशन के लिए किसी मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के बच्चे/भाई-बहन की पात्रता के लिए आय मानदंड को उदार बनाने के निर्देश जारी किए. केंद्र सरकार का कहना है कि परिवार के अन्य सदस्यों के मामले में लागू होने वाली परिवार पेंशन संबंधी पात्रता के मानदंड शारीरिक रूप से अशक्त बच्चे/भाई-बहन के मामले में उसी तरह लागू नहीं किए जा सकते. इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने दिव्यांग बच्चों/भाई-बहन के संबंध में परिवार पेंशन की पात्रता के लिए आय से जुड़े मानदंड की समीक्षा की और यह फैसला किया कि ऐसे बच्चों/भाई-बहनों के परिवार पेंशन की पात्रता के लिए आय से जुडा मानदंड, उनके मामले में परिवार पेंशन की पात्र राशि के अनुरूप होगा.

(The above story first appeared on LatestLY on Nov 09, 2021 04:59 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).