7th Pay Commission Latest Update: नॉनसेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! सेंटर के एलटीसी कैश वाउचर योजना का लाभ उठा सकते हैं, यहां देखें पूरी डिटेल्स
त्योहारों के सीजन और अतिरिक्त खर्च को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को एलटीसी नकद वाउचर योजना का लाभ नॉनसेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों को भी दिया है. पहले केवल केंद्र सरकार के कर्मचारी ही इसका लाभ उठा रहे थे.
त्योहारों के सीजन और अतिरिक्त खर्च को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को एलटीसी नकद वाउचर योजना का लाभ नॉनसेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों को भी दिया है. पहले केवल केंद्र सरकार के कर्मचारी ही इसका लाभ उठा रहे थे. वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अन्य कर्मचारियों को लाभ प्रदान करने के लिए नॉनसेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों को भी LTC किराया के बराबर नकद भुगतान के लिए आयकर में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है. केंद्र द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, राज्य सरकारों, राज्य के स्वामित्व वाले एंटरप्राइजेस और प्राइवेट क्षेत्र के कर्मचारी अब LTC नकद वाउचर योजना का लाभ उठा सकते हैं. यह भी पढ़ें: 7th Pay Commission: पारिवारिक पेंशन का नियम बदला, लाखों सरकारी कर्मचारियों को ऐसे होगा फायदा
भले ही महामारी के दौरान यात्रा को प्रतिबंधित कर दिया गया हो, विभिन्न राज्य सरकारों के कर्मचारी भी एलटीसी किराया के बराबर नकद लाभ उठा सकते हैं और कहीं भी यात्रा किए बिना कैश क्लेम कर सकते हैं. इसके अलावा, कर्मचारी LTC या LTA के टैक्स-मुक्त हिस्से (tax-exempt portion) के बदले में सामान और सेवाएं खरीद सकते हैं. यह भी पढ़ें: 7th Pay Commission: सातवें वेतन आयोग से जुड़ी इन बातों को शायद ही जानते होंगे आप
वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि नकद भत्ते का भुगतान, नॉनसेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को प्रति व्यक्ति (एलटीसी यात्रा) के रूप में अधिकतम 36,000 रुपये के हिसाब से कुछ टर्म्स और कंडीशन पर आयकर में छूट की अनुमति दी जाएगी. यह भी पढ़ें: 7th Pay Commission: इन सरकारी कर्मचारियों को मिली बड़ी सौगात, सैलरी में होगी 44% तक की बढ़ोतरी
नवीनतम LTC वाउचर योजना के अनुसार, नियोक्ता कर्मचारी के परिवार की यात्रा की लागत को छुट्टी पर या कर्मचारियों के घर शहर में किसी भी स्थान पर लौटा देगा. हालांकि यात्रा रिम्बर्स्मेंट कर्मचारी के पोस्ट के अनुसार लागू होती है. एलटीसी को कुछ शर्तों के अधीन आयकर अधिनियम से छूट दी गई है. नियमों के अनुसार, चार साल के ब्लॉक में केवल दो यात्रा के लिए छूट की अनुमति है.