7th Pay Commission: पेंशनधारकों के लिए बड़ी खबर! केंद्र सरकार ने महंगाई राहत पर दी बड़ी अपडेट
Representational Image (Pixabay)

7th Pay Commission: केंद्र सरकार सितंबर महीने में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की सौगात दे चुकी है. अब केंद्र सरकार ने रिटायर हो चुके अपने कर्मचरियों के पेंशन को लेकर एक नई अपडेट दी है. दरअसल, पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) के संबंध में स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि कम्युटेशन से पहले मूल पेंशन पर महंगाई राहत देय है. इस संबंध में संबंधित विभाग ने कार्यालय ज्ञापन (ओएम) भी जारी किया है.

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने एक अधिसूचना प्रकाशित की जिसमें सातवें वेतन आयोग के नियम के तहत भुगतान की गई महंगाई राहत (DR) के विवरण को स्पष्ट किया गया है. डिपार्टमेंट ने बताया है कि पेंशनधारकों को महंगाई भत्‍ते का भुगतान पुराने और ओरिजनल बेसिक पेंशन के आधार पर ही किया जाएगा.

विभाग ने स्पष्ट किया कि पेंशनधारको को महंगाई राहत का भुगतान ओरिजनल बेसिक पेंशन के आधार पर किया जाता है न कि कम्‍यूटेशन के बाद घटी पेंशन के आधार पर. बता दें कि सितंबर में हालिया बढ़ोतरी के बाद सातवें वेतन आयोग के अनुसार केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए वर्तमान डीआर दर अब 38 प्रतिशत है.

पेंशनभोगी को कम्यूटेशन पर, विभाग ने कहा, "सीसीएस (पेंशन का कम्यूटेशन) नियम, 1981 के नियम 10 के अनुसार, एक आवेदक जिसने अपनी अंतिम पेंशन का एक प्रतिशत कम्यूटेशन किया है और उसकी पेंशन को संशोधित किया गया है और एक के रूप में पूर्वव्यापी रूप से बढ़ाया गया है.

बता दें कि सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 52 के तहत, रिटायर्ड कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशन लाभार्थियों को महंगाई राहत यानी डीआर दी जा रही है. डीआर छमाही आधार पर संशोधित किया जाता है. केंद्र सरकार महंगाई भत्ते (डीए) के साथ डीआर भत्ते की घोषणा करती है. आमतौर पर दोनों में समान बढ़ोतरी की जाती है. डीए की बढ़ोतरी केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होती है, जबकि डीआर बढ़ोतरी केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों पर लागू होती है.