India Baggage Rules 2026: विदेश से भारत आने वाले हवाई यात्रियों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है. वित्त मंत्रालय ने 'बैगेज रूल्स 2026' को अधिसूचित करते हुए ड्यूटी-फ्री (सीमा शुल्क मुक्त) सामान लाने की सीमा को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया है. यह नया नियम 2 फरवरी 2026 की आधी रात से प्रभावी हो गया है. लगभग एक दशक के बाद किए गए इस बदलाव का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए 'ईज ऑफ लिविंग' को बढ़ावा देना और हवाई अड्डों पर कस्टम क्लीयरेंस की प्रक्रिया को तेज करना है.
यात्रियों की श्रेणी और नए भत्ते
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों के यात्रियों के लिए रियायतें इस प्रकार तय की गई हैं: यह भी पढ़े: दिल्ली: इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लावारिस बैग से अफरातफरी मची, बाद में यात्री ने उस पर किया दावा
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भारतीय निवासी और भारतीय मूल के पर्यटक: ₹75,000 तक का सामान (निजी उपयोग या उपहार के लिए) बिना किसी टैक्स के ला सकेंगे.
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विदेशी मूल के पर्यटक: इनके लिए सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दी गई है.
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गैर-पर्यटक वीजा वाले विदेशी: इनके लिए भी अब ₹75,000 की सीमा लागू होगी.
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नेपाल, भूटान और म्यांमार से आने वाले यात्री: इनके लिए अलग रियायती नियम लागू रहेंगे.
आभूषण के नियमों में वजन आधारित बदलाव
नए नियमों में सोने के आभूषणों पर लगने वाले टैक्स की गणना को अब पूरी तरह वजन के आधार पर कर दिया गया है, जिससे पुरानी वैल्यू कैप (मूल्य सीमा) की जटिलता खत्म हो गई है. जो भारतीय यात्री एक साल से अधिक समय से विदेश में रह रहे हैं, उनके लिए नियम इस प्रकार हैं:
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महिला यात्री: 40 ग्राम तक के सोने के आभूषण ड्यूटी-फ्री ला सकेंगी.
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अन्य यात्री (पुरुष): इनके लिए सीमा 20 ग्राम तय की गई है.
डिजिटल डिक्लेरेशन और आधुनिकीकरण
सरकार ने अब यात्रियों को 'अतिथि' (ATITHI) मोबाइल ऐप के जरिए अपनी घोषणाएं डिजिटल रूप से पहले ही करने की सुविधा दी है. इससे दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे व्यस्त हवाई अड्डों पर 'ग्रीन चैनल' की भीड़ कम होगी. इसके अलावा, 18 वर्ष से अधिक आयु के यात्री अपने साथ एक नया लैपटॉप या नोटबुक पूरी तरह ड्यूटी-फ्री ला सकते हैं. पालतू जानवरों (कुत्ते और बिल्ली) को साथ लाने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है.
इन सामानों पर अभी भी लागू रहेंगे कड़े नियम
बढ़े हुए भत्ते के बावजूद, 'सिन गुड्स' (Sin Goods) और कुछ विशेष श्रेणियों पर पुराने कड़े प्रतिबंध लागू रहेंगे:
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शराब: केवल 2 लीटर तक शराब या वाइन लाने की अनुमति है.
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तंबाकू: अधिकतम 100 सिगरेट, 25 सिगार या 125 ग्राम तंबाकू.
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प्रतिबंधित वस्तुएं: टेलीविजन (LCD/LED), हथियार, भारी मात्रा में कारतूस और सोने-चांदी की ईंटें या सिक्के इस रियायत के दायरे में नहीं आएंगे.













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