नई दिल्ली: इनकम टैक्स चोरी (Income Tax Fraud) को लेकर सरकार काफी सख्ती बरत रही है. आयकर अधिनियम की धारा 69 (A) के तहत पिछले वित्त वर्ष के दौरान अगर आपने अपने बैंक अकाउंट में कोई ऐसी बड़ी रकम ट्रांसफर की है, जिसके सोर्स के बारे में आपने जानकारी नहीं दी है, या आपके पास से सोने के आभूषण या अन्य कीमती चीजें पाई जाती हैं जो आपके आयकर रिकॉर्ड में मेंशन नहीं है तो आयकर विभाग आप पर भारी भरकम जुर्माना लगा सकता है.
यदि आप आयकर विभाग को अपने बैंक खाते में जमा नकद के सोर्स के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देते हैं या यदि आकलन अधिकारी आपके स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं है, ऐसे Unexplained Amount पर 83.25 फीसदी (60% tax + 25% surcharge+ 6% penalty) की उच्च दर से टैक्स लगेगा. यदि आपके पास से अस्पष्टीकृत धन, सोने और कीमती आभूषण पाए जाते हैं तो कर की इसी दर को लागू किया जाएगा. यह भी पढ़ें | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लांच किया 'ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट'
हालांकि नकद क्रेडिट को अगर पहले ही आय में शामिल कर लिया गया हो और उस पर टैक्स दे दिया गया हो तो 6 फीसदी का जुर्माना लागू नहीं किया जाएगा. नवंबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा के बाद, कई करदाताओं ने अपने बैंक खातों में बड़ी नकदी जमा की, जो आयकर विभाग की छानबीन में शामिल थे.
उस समय आई-टी विभाग ने कर दाताओं को इस तरह के अघोषित आय पर बिना किसी भी पूछताछ के उनके कर का भुगतान करके मुकदमे को निपटाने के लिए एक सौदा पेश किया था.