ITR फाइल करने के लिए ये 8 डॉक्यूमेंट आपके पास हैं? वरना होगी परेशानी, जानिए क्यों है जरूरी
ITR Filing 2025: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सैलरीड और पेंशनर्स की आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 कर दी गई है. आईटीआर भरते समय सही जानकारी और सभी ज़रूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखना बेहद जरूरी है, नहीं तो टैक्स विभाग से नोटिस आ सकता है.
Required documents for ITR Filing 2025: अगर आप भी वित्त वर्ष 2024-25 का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. सरकार ने सैलरीड और पेंशनर्स के लिए आईटीआर भरने की डेडलाइन 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है. हालांकि, यह छूट केवल इन्हीं वर्गों के लिए है. अन्य प्रकार के आईटीआर फॉर्मों की डेडलाइन पहले जैसी ही रहेगी.
आईटीआर भरने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जरूरत होती है, जिनसे आपको यह तय करने में मदद मिलती है, कि कौन सा आईटीआर फॉर्म आपके लिए सही है, साथ ही आप टैक्स विभाग के पास मौजूद जानकारी को भी क्रॉस-चेक कर सकते हैं.
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आईटीआर भरने के लिए ज़रूरी दस्तावेज-
फॉर्म 16 – सैलरी वालों के लिए ज़रूरी
अगर आप नौकरी करते हैं, तो आपकी कंपनी टीडीएस (TDS) काटकर सैलरी देती है. इसका पूरा ब्योरा फॉर्म 16 में होता है, जो कंपनी साल के अंत में देती है. यह दस्तावेज़ आईटीआर भरते समय बहुत काम आता है.
फॉर्म 16A, 16B और 16C – अन्य इनकम पर टैक्स कटौती के प्रमाण
फॉर्म 16A तब जारी होता है, जब आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट (Fixed Deposit), बीमा कमीशन या लॉटरी जैसी इनकम पर टैक्स कटा हो.
फॉर्म 16B तब बनता है, जब कोई व्यक्ति 50 लाख रुपये से ज़्यादा की प्रॉपर्टी बेचता है, और खरीदार को टैक्स काटकर बेचने वाले को यह प्रमाण देना होता है.
फॉर्म 16C तब जारी होता है, जब किरायेदार मकान मालिक को किराये पर टीडीएस काटकर भुगतान करता है.
कैपिटल गेन स्टेटमेंट – निवेश से होने वाली कमाई पर टैक्स का हिसाब
अगर आपने शेयर, म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) या किसी अन्य कैपिटल एसेट (Capital Asset) को बेचा है, तो उसकी पूरी जानकारी आईटीआर में देनी होती है. इसके लिए कैपिटल गेन स्टेटमेंट (Capital Gains Statement) रिपोर्ट ज़रूरी होती है, जो आपको आपके स्टॉक ब्रोकर या म्यूचुअल फंड कंपनी से मिल सकती है.
एआईएस और फॉर्म 26AS – आय और टैक्स की पुष्टि के लिए जरूरी
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल से आप एनुअल इनफार्मेशन स्टेटमेंट (Annual Information Statement), इनफार्मेशन टैक्स समरी Information Tax Summary) और फॉर्म 26AS (Form 26AS) डाउनलोड कर सकते हैं. यह सभी दस्तावेज़ आपको यह दिखाते हैं, कि सरकार के पास आपकी आय और टैक्स की क्या जानकारी है. इन्हें देखने के बाद ही आप अपना आईटीआर दाखिल करें, ताकि किसी देरी की गुंजाइश न रहे.
विदेश से कमाई और विदेशी बैंक अकाउंट की जानकारी
अगर आपकी कोई विदेशी कमाई है, या आपने किसी अनलिस्टेड कंपनी में निवेश किया है, तो उसकी जानकारी आईटीआर में देना अनिवार्य है. अगर आपका कोई बैंक अकाउंट विदेश में है, या विदेश से पैसा आता है, तो उसकी भी जानकारी भी देना ज़रूरी है.
बैंक और पोस्ट ऑफिस से आय
अगर आपकी कमाई बैंक सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट या पोस्ट ऑफिस से है, तो उसकी बैंक स्टेटमेंट या पासबुक डाउनलोड करके आईटीआर भरते समय उसकी जानकारी भी देना ज़रूरी है.
पुराने टैक्स सिस्टम में टैक्स सेविंग का फायदा
अगर आप पुराने टैक्स सिस्टम को चुनते हैं, तो आप कई तरह के टैक्स बचाने वाले निवेश और खर्चों को दिखाकर अच्छी खासी छूट हासिल कर सकते हैं. उदाहरण के तौर पर, धारा 80C के तहत आप एलआईसी (LIC), पीपीएफ (PPF), ईएलएसएस (ELSS), बच्चों की स्कूल फीस जैसे निवेश दिखा सकते हैं. वहीं, धारा 80CCD(1B) के तहत एनपीएस (NPS) में किए गए निवेश पर अतिरिक्त छूट मिलती है. धारा 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम (Health Insurance Premium) पर टैक्स में राहत मिलती है.
अगर आपके सेविंग अकाउंट में ब्याज मिला है, तो धारा 80TTA के तहत उस पर भी छूट मिल सकती है. इसके अलावा, घर के किराए और यात्रा खर्च पर भी पुराने टैक्स सिस्टम में टैक्स छूट का फायदा लिया जा सकता है.
आधार, पैन और बैंक अकाउंट की जानकारी अनिवार्य
आईटीआर फॉर्म भरते समय आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की जानकारी देना अनिवार्य है. इसके बिना रिटर्न फाइल नहीं किया जा सकता है.
इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय यह बहुत जरूरी है, कि आप सारी जानकारी बिल्कुल सही-सही भरें और सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें. अगर जानकारी गलत हुई या कोई दस्तावेज़ छूट गया, तो बाद में आपको इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस आ सकता है, जिससे परेशानी बढ़ सकती है. इसलिए सावधानी से और समय पर आईटीआर भरना बेहद जरूरी है.