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दिल्ली हाईकोर्ट में जवाबी दाखिल हलफनामे में ED ने एजेंसी की हिरासत पर सीएम केजरीवाल की अनापत्ति अर्जी का हवाला दिया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल किया है.

दिल्ली हाईकोर्ट में जवाबी दाखिल हलफनामे में ED ने एजेंसी की हिरासत पर सीएम केजरीवाल की अनापत्ति अर्जी का हवाला दिया

नई दिल्ली, 3 अप्रैल : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल किया है. केजरीवाल ने याचिका में एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उन्हें एजेंसी की हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है.

चूंकि केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष कहा था कि केजरीवाल को हिरासत/रिमांड को आगे बढ़ाए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि "याचिकाकर्ता (केजरीवाल) ने आज की तारीख में अपनी हिरासत पर सवाल उठाने का अपना अधिकार छोड़ दिया है. याचिकाकर्ता को अब यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि आज की तारीख में उसकी हिरासत अवैध है और मौजूदा याचिका केवल इसी आधार पर खारिज की जा सकती है.'' यह भी पढ़ें : Maharashtra Fire: औरंगाबाद के छावनी इलाके में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंचीं दमकल की गाड़ियां

ईडी ने कहा है कि मार्च के रिमांड आदेश और चुनौती के तहत 28 मार्च और 1 अप्रैल के बाद के रिमांड आदेश विस्तृत और तर्कसंगत आदेश हैं जैसा कि उक्त आदेशों को पढ़ने से ही स्पष्ट हो जाता है और इसलिए किसी के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है. एजेंसी ने कहा है कि उसने केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड के दौरान पीएमएलए की धारा 19(1) और (2) के साथ-साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) और (2) की सभी प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है.

एजेंसी ने दावा किया है कि केजरीवाल दिल्ली सरकार के मंत्रियों, आप नेताओं और अन्य व्यक्तियों की मिलीभगत से दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाले के सरगना और मुख्य साजिशकर्ता हैं और उनके पास ऐसी सामग्री है जो दर्शाती है कि वह मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी है.

(The above story first appeared on LatestLY on Apr 03, 2024 08:16 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).