Kerala: नाबालिग के रेप के मामले में कलयुगी सौतेले पिता को सुनाई 141 वर्षो की सजा, कोर्ट का फैसला
केरल में बाप बेटी के रिश्ते पर कलंक लगाने का काम एक अत्याचारी पिता ने किया है. यहांपर पर एक कलयुगी पिता ने अपनी ही सौतेली नाबालिग बेटी का रेप किया.
मलप्पुरम, केरल: केरल में बाप बेटी के रिश्ते पर कलंक लगाने का काम एक अत्याचारी पिता ने किया है. यहांपर पर एक कलयुगी पिता ने अपनी ही सौतेली नाबालिग बेटी का रेप किया. अब इस मामले में कोर्ट ने इस अत्याचारी को 141 वर्षों की सजा सुनाई है.
मलप्पुरम जिले के मंजेरी शहर में फास्ट ट्रैक विशेष अदालत के न्यायाधीश अशरफ एएम ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और किशोर न्याय अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोपी को कुल 141 साल की सजा सुनाई. ये भी पढ़े:Siddique To Be Arrested: मलयालम अभिनेता सिद्दीकी हो सकते हैं गिरफ्तार, केरल HC से रेप मामले में अग्रिम जमानत याचिका ख़ारिज होने पर लुकआउट नोटिस जारी
कोर्ट के 29 नवंबर के आदेश के मुताबिक दोषी को कुल 40 साल जेल में गुजारने होंगे. क्योंकि ये उसे दी गई सबसे बड़ी सज़ा है.इसमें कहा गया है कि अलग-अलग प्रावधानों के तहत दी गई अलग-अलग सजाएं एक साथ चलेंगी. अदालत ने दोषी पर 7.85 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और पीड़िता को मुआवजा देने का आदेश दिया.
मामले से जुड़े एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी और पीड़िता तमिलनाडु के निवासी हैं. वह लड़की का सौतेला पिता है और 2017 से पीड़िता का यौन शोषण कर रहा था. एक दोस्त के कहने पर पीड़िता ने आखिरकार अपनी मां को पूरी बात बताई, इसके बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई.
(The above story first appeared on LatestLY on Dec 01, 2024 09:10 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

