गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश: पिछले कुछ दिनों से आवारा कुत्तों (Stray Dogs) को लेकर डॉग लवर्स (Dog Lovers)में काफी नाराजगी है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के पहले फैसले के बाद अब उसके दुसरे फैसले से भी डॉग लवर्स की मुसीबत कम नहीं हुई है. अब डॉग लवर्स के साथ मारपीट की एक घटना गाजियाबाद (Ghaziabad) से सामने आई है. जहांपर एक महिला जो की आवारा कुत्तों को खाना खिला रहा थी, उस महिला के साथ एक शख्स ने जमकर मारपीट की. इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद डॉग लवर्स में काफी नाराजगी है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स गुस्से में महिला की तरफ बढ़ता है और उसे लगातार थप्पड़ (Slap) लगाता है.
इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @surbhirawatpfa नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Lawyer Slaps Dog Lover Video: सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकील ने डॉग लवर को जड़ा थप्पड़, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल
महिला के साथ मारपीट
ग़ाज़ियाबाद के सिद्धार्थ विहार के भ्रमपुत्र एंक्लेव में गुंडा गर्दी करता हुआ कमल खन्ना रात को अकेली महिला पे अपनी दबंगई दिखाता हुआ ।
इंसानियत की सारी हदे पार करता हुआ ये दुष्ट आदमी है। बिचारी महिला चुप चाप सड़क पे कोने पे भूखे जानवरों को खाना खिला रही थी तभी कमल खन्ना आ के उसको… pic.twitter.com/qPy5eMEmfG
— Surbhi Rawat PFA (@surbhirawatpfa) August 23, 2025
कुत्तों को खिलाने से भड़का शख्स
ये घटना गाजियाबाद (Ghaziabad) के विजयनगर पुलिस स्टेशन (Vijaynagar Police Station) के सिद्धार्थ विहार के ब्रह्मपुत्र एन्क्लेव सोसाइटी (Brahmaputra Enclave Society) की है. एक महिला यहांपर कुत्तों को खाना खिला रही थी. इस दौरान एक शख्स ने उसे रोकने का प्रयास किया और महिला के साथ विवाद किया और इसके बाद लगातार महिला को थप्पड़ लगाएं. इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने शख्स पर मामला दर्ज किया है.
सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के नए आदेश में कोर्ट ने कहा है की ,' जिन कुत्तों को सड़क से उठाया जाएगा, उनकी नसबंदी (Sterilization) करके और वर्म्स की दवाई और उनको टीकाकरण (Vaccination) करके उसी क्षेत्र में उन्हें वापस छोड़ दिया जाएं. इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि यह नीति उन कुत्तों पर लागू नहीं होगी, जो रेबीज से संक्रमित हैं या जिनके रेबीज से संक्रमित होने का संदेह है. उन्हें किसी भी हाल में सड़क पर नहीं छोड़ा जाएगा. अदालत ने कहा कि ऐसे कुत्तों को अलग जगह पर रखने की व्यवस्था करनी होगी.इसके साथ, कोर्ट ने सड़कों और सार्वजनिक स्थानों (Public Places) पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर भी रोक लगा दी है. कोर्ट ने नगरपालिका अधिकारियों (Municipal Authorities) को प्रत्येक वार्ड में आवारा कुत्तों के लिए खाने की जगह (Dining Place) बनाने का निर्देश दिया है.तय क्षेत्रों के बाहर कुत्तों को खाना खिलाते पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.












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