Bageshwar Baba on Name Plate Controversy: 'हम अगर राम का खाते हैं, तो राम का गा क्यों नहीं सकते', नेमप्लेट विवाद पर बोले बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री (Watch Video)
कांवड़ यात्रा में नामपट्टिकाओं के मुद्दे पर बागेश्वर धाम के पीठाधिश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुना दिया है. इस पर कोई भी टिप्पणी करना अपराध होगा.
Bageshwar Baba on Name Plate Controversy: कांवड़ यात्रा में नामपट्टिकाओं के मुद्दे पर बागेश्वर धाम के पीठाधिश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुना दिया है. इस पर कोई भी टिप्पणी करना अपराध होगा. न्यायालय के आदेश का पालन करना जरूरी है. लेकिन, हम अगर राम खाते हैं, तो राम का गा क्यों नहीं सकते? हम न्यायालय का आदेश मानते हैं, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है. न्यायालय ने जो कहा है, वह सही है. नामपट्टिकाएं जागरूकता के अलावा और कुछ नहीं हैं. मानसिक रूप से विकृत लोगों द्वारा मूत्र फेंकने के वीडियो क्लिप भी सामने आए हैं. यह दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पर भी कानून बनना चाहिए.
धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आगे कहा कि कांवड़ियों की वेशभूषा में गुंडागर्दी करना भी सही नहीं है. हिंदू हमेशा से अहिंसक रहे हैं. जो लोग ऐसा करते हैं, वे न तो शिवभक्त हैं, न ही सनातनी हैं. क्योंकि हिंदुओं में गुंडागर्दी नहीं होती है.
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हम अगर राम का खाते हैं, तो राम का गा क्यों नहीं सकते: धीरेंद्र शास्त्री
#WATCH | Haridwar, Uttarakhand: On the 'nameplates in Kanwar Yatra' issue, Bageshwar Dham Dhirendra Shastri says, "Court has pronounced its order in this regard. Making any comments on it would be a crime. It is essential to follow Court orders...Hum agar Ram ka khaate hain, toh… pic.twitter.com/bFiqg2kiE4
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 26, 2024
दरअसल, यूपी सरकार ने सभी कांवड़ मार्गों पर खाद्य पदार्थों के दुकानदारों को बोर्ड पर अपना सही नाम लिखने का आदेश जारी किया था. इस आदेश के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों और ठेलेवालों को अब अपनी दुकानों के आगे नेमप्लेट लगाने की जरूरत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी. इस संबंध में यूपी सरकार को नोटिस भी जारी किया गया था.
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 26, 2024 10:52 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

