हैदराबाद गैंगरेप: जुबली हिल्स सामूहिक दुष्कर्म मामले में 5 नाबालिगों से पूछताछ जारी
हैदराबाद पुलिस ने जुबली हिल्स सामूहिक दुष्कर्म मामले में सोमवार को पांच नाबालिगों से पूछताछ जारी रखी. तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के एक नेता के बेटे और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमआईएम) के एक अन्य विधायक के बेटे सहित पांच किशोरों को पूछताछ के लिए जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन लाया गया है.
हैदराबाद, 13 जून : हैदराबाद पुलिस (Hyderabad Police) ने जुबली हिल्स सामूहिक दुष्कर्म मामले में सोमवार को पांच नाबालिगों से पूछताछ जारी रखी. तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के एक नेता के बेटे और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमआईएम) के एक अन्य विधायक के बेटे सहित पांच किशोरों को पूछताछ के लिए जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन लाया गया है. सनसनीखेज मामले के इकलौते बालिग आरोपी सादुद्दीन मलिक के बयान के आधार पर पुलिस अधिकारी नाबालिगों से पूछताछ कर रहे हैं.मलिक की चार दिन की पुलिस हिरासत रविवार को खत्म होने के बाद पुलिस ने सोमवार को उसे अदालत में पेश किया. इसके बाद 18 वर्षीय आरोपी को चंचलगुडा केंद्रीय कारागार वापस भेज दिया गया.
पुलिस ने कथित तौर पर मलिक से महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र की. पुलिस ने 28 मई को जुबली हिल्स में हुई घटना में प्रत्येक आरोपी द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में जानकारी ली. उसके द्वारा किए गए खुलासे के आधार पर पुलिस नाबालिगों से पूछताछ कर रही है. पुलिस मंगलवार को तीन किशोरों से पूछताछ जारी रखेगी, जबकि शेष दो को बुधवार तक पुलिस हिरासत में रखा जाएगा.
ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) और संगारेड्डी के दो नगरसेवकों के बेटों ने कथित तौर पर पीड़िता को फंसाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो स्कूल फिर से खोले जाने की पूर्व संध्या पर बेंगलुरु के एक नाबालिग द्वारा आयोजित पार्टी के दौरान उसके साथ दुर्व्यवहार करने के बाद पब से निकल गए थे. आरोपियों ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि उन्होंने शराब या ड्रग्स का सेवन नहीं किया था. यह भी पढ़ें : Online Betting: मोदी सरकार ने ऑनलाइन सट्टेबाजी को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों पर लगाया बैन, मीडिया के लिए चेतावनी जारी
पुलिस ने मामले की तह तक जाने के लिए डमी के तौर पर रविवार को अपराध ²श्य को पुन: दोहराया. इस दौरान आरोपियों को रोड नंबर 36 जुबली हिल्स पर एमनेशिया पब ले जाया गया, जहां पीड़िता और आरोपी एक दिन की पार्टी में शामिल हुए थे. इसके अलावा उन्हें रोड नंबर 14 बंजारा हिल्स पर कॉन्सु बेकरी और रोड नंबर 44 जुबली हिल्स पर उस सुनसान जगह भी लेकर जाया गया, जहां पांचों ने उसका कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया था.
पुलिस ने इस बात की जानकारी जुटाई कि आरोपियों में से कौन सबसे पहले पीड़िता के पास पब में गया और किसने उसके साथ दुर्व्यवहार किया. आरोपियों से इस बारे में भी पूछताछ की गई कि पीड़िता के पब से बाहर आने के बाद उसे किसने अपने जाल में फंसाया और कैसे उन्होंने उसे कॉन्सु बेकरी के लिए मर्सिडीज कार में सवार होने के लिए राजी किया और रास्ते में वाहन में क्या हुआ. जांचकर्ताओं ने इस बात की भी जानकारी जुटाई कि आरोपी मर्सिडीज छोड़कर बेकरी में इनोवा कार में क्यों सवार हुए. उनसे उन घटनाओं के क्रम के बारे में भी पूछताछ की गई जिनके कारण अंतत: वाहन में यौन हमला हुआ. सामूहिक दुष्कर्म में शामिल पांच आरोपियों का पोटेंसी टेस्ट (पौरुष परीक्षण) कराया गया. परीक्षण सरकार द्वारा संचालित उस्मानिया अस्पताल में किया गया. यह भी पढ़ें : मानसिक दबाव से निपटने के लिए भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण की जरूरत: निकहत
पोटेंसी टेस्ट यह स्थापित करता है कि कोई व्यक्ति यौन क्रियाओं में शामिल होने में सक्षम है या नहीं.लड़की का यौन शोषण करने वाले पांच आरोपियों में से चार की उम्र 16-17 साल है. पांचवां आरोपी 18 वर्षीय मलिक है, जिसे प्रमुख आरोपी बनाया गया है. छठा आरोपी जिस पर केवल छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है, वह 17 साल 11 महीने का है. वह एमआईएम विधायक का बेटा है. सामूहिक दुष्कर्म के आरोपित चार नाबालिगों में टीआरएस के एक नेता का बेटा भी शामिल है. नेता सरकार द्वारा संचालित निकाय का अध्यक्ष भी है.
मलिक और चार सीसीएल पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 डी (सामूहिक दुष्कर्म), 323 (चोट पहुंचाना), धारा 5 (जी) (बच्चे पर सामूहिक भेदन यौन हमला) के तहत मामला दर्ज किया गया है. इसके अलावा आरोपियों के खिलाफ महिला का अपहरण, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और पॉक्सो के तहत भी प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस का कहना है कि आरोपी को कम से कम 20 साल की सजा या मौत होने तक आजीवन कारावास या मौत की सजा भी हो सकती है. छठा सीसीएल रेप में शामिल नहीं था, लेकिन उसने कार में पीड़िता को किस किया. उस पर आईपीसी की धारा 354 (महिला का शील भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल), 323 और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. उसे 5-7 साल की कैद हो सकती है.
(The above story first appeared on LatestLY on Jun 13, 2022 04:50 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

