Hookah Banned in Chandigarh: कोरोना संक्रमण के चलते चंडीगढ़ में 11 फरवरी 2021 तक हुक्का पर बैन

सीआरपीसी की धारा 144 के तहत अब कोई होटल,रेस्टोरेंट, बार, हुक्का नहीं परोस सकेगा. यह आदेश 14 दिसंबर से लागू हो गया है और 11 फरवरी 2021 (60 दिनों की अवधि) तक प्रभावी होगा.

हुक्का | प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

नई दिल्ली: चंडीगढ़ जिला प्रशासन (District Magistrate of Chandigarh) ने सोमवार को केंद्र शासित प्रदेश में COVID-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए बार और रेस्टोरेंट में हुक्का (Hookah) पर प्रतिबंध लगा दिया. प्रशासन ने कहा कि कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रकोप को देखते हुए हुक्का पर प्रतिबंध लगाया गया है. उन्होंने कहा कि सीआरपीसी की धारा 144 (आपराधिक प्रक्रिया संहिता) के तहत हुक्का बार पर प्रतिबंध है. बता दें कि शहर में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है और इसी के चलते सभी तरह के हुक्का पर बैन लगा दिया गया है, ताकि उससे किसी को कोरोना का संक्रमण ना फैले.

सीआरपीसी की धारा 144 के तहत अब कोई होटल,रेस्टोरेंट, बार, हुक्का नहीं परोस सकेगा. यह आदेश 14 दिसंबर से लागू हो गया है और 11 फरवरी 2021 (60 दिनों की अवधि) तक प्रभावी होगा. प्रेस रिलीज में कहा गया है, "चंडीगढ़ में हुक्का बार गुपचुप तरीके से चल रहे हैं, कई लोग हुक्के का सेवन कर रहे हैं, जिसमें निकोटीन शामिल हैं. यह लोगों के स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक है." कोरोना महामारी की दौर में यह और अधिक खतरनाक हो सकता है. Second Sero-Survey: दूसरे सीरो सर्वे में, पंजाब में कोविड-19 से 24 प्रतिशत लोग पाए गए संक्रमित.

बता दें कि हुक्का सेवन से फेफड़े संबंधित रोग हो सकते हैं. कोरोना संक्रमण की स्थिति में यह ज्यादा गंभीर साबित हो सकता है. हुक्का सेवन में आमतौर पर पाइप या नली का इस्तेमाल होता है और इसे एक दूसरे के साथ शेयर किया जाता है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है.

चंडीगढ़ में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 66 नए मामले सामने आए. चंडीगढ़ में अब तक 18,638 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं. महामारी से अब तक 300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. शहर में फिलहाल COVID-19 के 766 सक्रिय मामले हैं.

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