Hijab Row: कर्नाटक विधानसभा में मंगलवार को होगी हिजाब विवाद पर चर्चा

कर्नाटक (Karnataka) में जारी हिजाब विवाद (Hijab Row) पर मंगलवार को विधानसभा में चर्चा होगी. अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी ने नियम 69 के तहत इस मुद्दे पर चर्चा के लिए समय तय किया है.

हिजाब विवाद (Photo Credit : Twitter)

बेंगलुरु: कर्नाटक (Karnataka) में जारी हिजाब विवाद (Hijab Row) पर मंगलवार को विधानसभा में चर्चा होगी. अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी ने नियम 69 के तहत इस मुद्दे पर चर्चा के लिए समय तय किया है. पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने सोमवार को विधानसभा में यह मुद्दा उठाया और मांग की कि उन्हें राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में ड्रेस कोड के बारे में बात करने की अनुमति दी जाए. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा करना आवश्यक है, क्योंकि इस विवाद ने राज्य में शिक्षा क्षेत्र को प्रभावित किया है.

प्रसिद्ध कन्नड़ साहित्यकार व राष्ट्रकवि कुवेम्पु की जन्मस्थली शिवमोग्गा में हिंसा होने का उदाहरण देते हुए कुमारस्वामी ने दावा किया कि इसने छात्राओं की शिक्षा और शैक्षणिक वातावरण को प्रभावित किया है.

दोस्त से दुश्मन बने कांग्रेस विधायक जमीर अहमद खान ने कुमारस्वामी के भाषण में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि कुमारस्वामी ने पहले कहा था कि हिजाब की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और अब वह अचानक 45 दिनों के बाद इस मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं.

इसके बाद जद (एस) के सदस्यों और जमीर अहमद खान के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कुमारस्वामी ने कहा कि भले ही उन्होंने संयुक्त सत्र के दौरान इस मुद्दे पर बहस का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्हें सदन में इस पर चर्चा करने का मौका नहीं मिला. यह भी पढ़ें: Hijab Row: हिजाब विवाद पर शिक्षा मंत्री की दो टूक- 'यूनिफॉर्म नीति पर सरकार का रुख बिल्कुल स्पष्ट'

उन्होंने कहा, "यह एक संवेदनशील मामला है. पिछले दो महीनों से शिक्षा क्षेत्र पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं. राज्य में माहौल सौहार्दपूर्ण होना चाहिए." कुमारस्वामी ने कहा, "मुझे कोई डर नहीं है. पार्टी का रुख और सरकार का रुख अलग-अलग है. सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सभी की रक्षा करे."

कानून और संसदीय कार्य मंत्री जे.सी. मधुस्वामी ने कहा कि इस मुद्दे को नियमानुसार चर्चा के लिए नहीं लिया जा सकता. इस समय बजट पर बहस और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की अनुमति है. उन्होंने कहा कि यह मुद्दा (हिजाब विवाद) अदालत में लंबित है.

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