छत्तीसगढ़: सीएम भूपेश सरकार को कोर्ट से बड़ा झटका, OBC वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने पर लगाई रोक
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ा कर 27 प्रतिशत किए जाने के राज्य सरकार के फैसले पर फ़िलहाल रोक
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (High Court) ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ा कर 27 प्रतिशत किए जाने के राज्य सरकार के फैसले पर फ़िलहाल रोक लगा दी है. राज्य के महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश पी आर रामचंद्र मेनन (PR Ramachandra Menon)और न्यायमूर्ति पी पी साहू की पीठ ने शुक्रवार को आरक्षण के मुद्दे पर अपना आदेश जारी किया.
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने विगत दिनों नई आरक्षण नीति के तहत राज्य में 72 प्रतिशत और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े तबके को दिए गए 10 प्रतिशत आरक्षण सहित कुल 82 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया था। इसके खिलाफ वेदप्रकाश सिंह ठाकुर और अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की थी.
वर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति (एसटी) को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति (एससी) को 13 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत सहित कुल 72 प्रतिशत आरक्षण तथा केंद्र सरकार की व्यवस्था के अनुसार सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण सहित कुल 82 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया था. पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद एक अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
(The above story first appeared on LatestLY on Oct 04, 2019 08:35 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

