HC On DNA Test Of Child: महिला का किसी और से भी है संबंध, असली पिता जानने के लिए डीएनए टेस्ट जरूरी, वरना बच्चे को किया जाएगा कलंकित, हाई कोर्ट की टिप्पणी
कोर्ट ने कहा- "अगर इस तरह के आदेश को अस्वीकार कर दिया जाता है तो इसका असर जनता के बीच नाबालिग बच्ची के साथ दुर्व्यवहार करने जैसा होगा. निस्संदेह इससे बच्चे के साथ-साथ मां पर भी 'अनैतिक' होने का सामाजिक कलंक लगेगा."
HC On DNA Test Of Child: केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा था कि जब किसी पुरुष और महिला के बीच लंबे समय तक सेक्स का प्रथम दृष्टया सबूत होता है, तो कथित तौर पर ऐसे रिश्ते से पैदा हुए बच्चे के पितृत्व का निर्धारण करने के लिए डीएनए परीक्षण की याचिका को खारिज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे मामला खराब हो जाएगा. बच्चे के साथ-साथ मां पर भी सामाजिक कलंक लगाया जाएगा.
न्यायमूर्ति मैरी जोसेफ ने पारिवारिक अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली एक व्यक्ति की याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें उसे एक बच्चे के पितृत्व को साबित करने के लिए डीएनए सत्यापन के लिए रक्त परीक्षण कराने का निर्देश दिया गया था. Alimony To Ex-Wife Dog: कुत्ते को भी मिलेगा गुजारा भत्ता! कोर्ट ने कहा- कुत्ते भावनात्मक कमी पूरी करते हैं
अदालत ने कहा कि पुरुष की पत्नी होने का दावा करने वाली महिला ने प्रथम दृष्टया मामला बनाया है कि दोनों एक साथ रहते थे. दूसरी ओर, यह पाया गया कि पुरुष अपने दावे का समर्थन करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में पूरी तरह से विफल रहा कि महिला ने अनैतिक जीवन जीया.
इसलिए, न्यायालय की राय थी कि वह अपने बच्चे के पितृत्व का निर्धारण करने के लिए डीएनए परीक्षण की महिला की प्रार्थना को खारिज नहीं कर सकती.
कोर्ट ने कहा- "अगर इस तरह के आदेश को अस्वीकार कर दिया जाता है तो इसका असर जनता के बीच नाबालिग बच्ची के साथ दुर्व्यवहार करने जैसा होगा. निस्संदेह इससे बच्चे के साथ-साथ मां पर भी 'अनैतिक' होने का सामाजिक कलंक लगेगा."
महिला द्वारा अपने और बच्चे के लिए मांगे गए भरण-पोषण के विवादित दावों का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा, "यह सच है कि एक नाजायज़ बच्चा भी भरण-पोषण भत्ते के लिए पात्र है, लेकिन, उसके लिए पितृत्व स्थापित करना एक बहुत ही प्रासंगिक पहलू है ताकि अदालत प्रतिवादी से भुगतान का निर्देश दे सके, जिस पर उसका पिता होने का आरोप लगाया गया था."
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 12, 2023 04:34 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

