ज्ञानवापी में पूजा का मामला: मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 1 अप्रैल को होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने तमाम याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की मांग की. याचिकाओं में मस्जिद वाली जगह मंदिर होने का दावा, एएसआई सर्वे की इजाजत और निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई है.
नई दिल्ली: वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में दायर सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट एक साथ सुनवाई करने को तैयार हो गया है. मुस्लिम पक्ष ने मांग की थी कि मस्जिद के तहखाने में पूजा, मस्जिद वाली जगह मंदिर होने का दावा और एएसआई सर्वे से जुड़ी सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो. हाई कोर्ट ने पहले इनमें से पांच याचिकाओं को खारिज कर दिया था.
सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने तमाम याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की मांग की. याचिकाओं में मस्जिद वाली जगह मंदिर होने का दावा, एएसआई सर्वे की इजाजत और निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई है.
हाई कोर्ट ने क्या कहा था?
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. इसके अलावा मस्जिद वाली जगह मंदिर होने का दावा और एएसआई सर्वे पर रोक लगाने की मांगें भी खारिज कर दी गई थीं.
क्या है मामला?
हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद वाली जगह मंदिर हुआ करती थी और उन्होंने तहखाने में 'भगवान शिव' की मूर्ति स्थापित कर पूजा-पाठ शुरू कर दिया है. हाई कोर्ट ने यहां पूजा करने को सही माना था.
अब क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट सभी याचिकाओं पर 1 अप्रैल से सुनवाई करेगा और फैसला सुनाएगा.