देश

Rambhagat Gopal Sharma की जमानत अर्जी खारिज करते हुए अदालत ने जो कहा उसे सुनकर गंगा-जमुनी तहजीब में आस्था रखने वाले खुश हो जाएंगे!

Rambhagat Gopal Sharma की जमानत अर्जी खारिज करते हुए अदालत ने जो कहा उसे सुनकर गंगा-जमुनी तहजीब में आस्था रखने वाले खुश हो जाएंगे!

Gurugram Court on Rambhagat Gopal Sharma: गुरुग्राम की एक अदालत (Gurugram Court) ने सांप्रदायिक भड़काऊ भाषण देने के आरोपी रामभगत गोपाल शर्मा (Rambhagat Gopal Sharma) की याचिका खारिज कर दी है। रामभगत गोपाल पर हरियाणा (Mahapanchayat in Gurugram, Haryana) की एक महापंचायत में भड़काऊ और सांप्रदायिक भाषण देने का आरोप है. इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मद सगीर (Judicial Magistrate Mohammad Sagir) ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि जो लोग इस तरह के सांप्रदायिक रूप से आरोपित भाषण देते हैं और असमंजस की स्थिति पैदा करते हैं, वह देश के लिए कोविड महामारी से अधिक हानिकारक हैं.

रामभगत गोपाल वही शख्स है जिसने वर्ष 2020 दिल्ली में सीएए-एनआरसी के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान तमंचा लहराकर फायरिंग की थी. उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के जेवर के रहने वाले रामभगत गोपाल की हाथ में तमंचा लहराने और फायरिंग करने वाली तस्वीरें सोशल मीडिया जमकर वायरल भी हुई थी.

अदालत ने अपने आदेश में क्या कहा

गुरुग्राम कोर्ट ने रामभगत गोपाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश सुनाया. अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, "धर्म या जाति के आधार पर अभद्र भाषा आजकल फैशन बन गई है और पुलिस भी ऐसी घटनाओं से निपटने में असहाय प्रतीत होती है. इस तरह के लोग जो नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वास्तव में इस देश को महामारी से अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं."

रामभगत ने अपने भड़काऊ भाषण में क्या कहा था

गौरतबल है कि, महापंचायत में भड़काऊ और सांप्रदायिक भाषण देने के आरोपी रामभगत गोपाल को तब गिरफ्तार किया गया था. जब उसने कथित तौर पर एक विशेष धार्मिक समुदाय को निशाना बनाकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था. उस पर यह भी आरोप है कि उसने विशेष धार्मिक समुदाय की लड़कियों का अपहरण करने और उस समुदाय के लोगों को भड़काने के लिए भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया था.

क्या है पूरा मामला

ये मामला बीती 4 जुलाई का है जब आरोपी रामभगत गोपाल ने महापंचायत के दौरान धर्म परिवर्तन, लव जिहाद जैसे मुद्दों को लेकर एक धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया था. इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आया था. महापंचायत में दिए गए इन बयानों के बाद दिनेश नाम के एक व्यक्ति ने गोपाल के खिलाफ केस दर्ज करवाया था. जिसके बाद पुलिस ने गोपाल को भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था. इस

(The above story first appeared on LatestLY on Jul 16, 2021 07:14 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).