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GIFT City Liquor Rules: अब गैर-गुजराती और विदेशियों के लिए परमिट की जरूरत नहीं, पूलसाइड और लॉन में भी शराब पीने कि इजाजत

गुजरात सरकार द्वारा शराब नियमों में बड़ी छूट दिए जाने के बाद, अब गुजरात के बाहर का कोई भी व्यक्ति या विदेशी नागरिक GIFT सिटी के तय होटलों और रेस्टोरेंट में सिर्फ एक वैलिड फोटो ID दिखाकर शराब पी सकता है.

GIFT City Liquor Rules: अब गैर-गुजराती और विदेशियों के लिए परमिट की जरूरत नहीं, पूलसाइड और लॉन में भी शराब पीने कि इजाजत
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pexels)

अहमदाबाद, 24 दिसंबर: गुजरात सरकार (Gujarat Government) द्वारा शराब नियमों (Alcohol Rules) में बड़ी छूट दिए जाने के बाद, अब गुजरात (Gujarat) के बाहर का कोई भी व्यक्ति या विदेशी नागरिक GIFT सिटी के तय होटलों और रेस्टोरेंट में सिर्फ एक वैलिड फोटो ID दिखाकर शराब पी सकता है.

राज्य के गृह विभाग ने 20 दिसंबर को एक गजट नोटिफिकेशन के जरिए इन बदलावों की घोषणा की, जिसमें ऐसे विजिटर्स के लिए अस्थायी शराब परमिट लेने की पिछली ज़रूरत को खत्म कर दिया गया है. इस कदम से गांधीनगर में स्थित भारत के ग्लोबल फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी हब GIFT सिटी में शराब पीने के नियमों को और उदार बनाया गया है. यह भी पढ़ें: Pune: क्रिसमस और नए साल पर रेस्टोरेंट, पब और बार रात भर रहेंगे शुरू, पुणे के लोगों का धूमधाम से मनेगा न्यू ईयर

 

गुजरात का 'ड्राई स्टेट' नियम और GIFT सिटी को मिली छूट

गुजरात एक 'ड्राई राज्य' है जहां गुजरात निषेध अधिनियम, 1949 के तहत शराब के निर्माण, बिक्री और सेवन पर रोक है. हालांकि, 2023 में GIFT सिटी के लिए एक छूट दी गई, जिससे ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशन्स को सपोर्ट करने के लिए इसके सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में शराब की सीमित बिक्री और सेवन की अनुमति दी गई.

लेटेस्ट नोटिफिकेशन के तहत, कोई भी 'बाहरी व्यक्ति', जिसे गुजरात का न होने वाला या विदेशी नागरिक बताया गया है, बिना परमिट के, एक वैलिड फोटो ID कार्ड दिखाकर GIFT सिटी में ऑथराइज़्ड जगहों पर शराब पी सकता है.

शराब पीने के लिए बढ़ाए गए इलाके

सरकार ने शराब पीने के लिए मंज़ूर इलाकों को भी बढ़ा दिया है. पहले, शराब सिर्फ़ अधिकृत होटलों और रेस्टोरेंट के तय "वाइन एंड डाइन" इलाकों में ही परोसी जा सकती थी.

नए नियमों के अनुसार, अब लाइसेंस वाली जगहों पर लॉन, पूल के किनारे और छतों जैसी अतिरिक्त जगहों पर भी शराब पी जा सकती है। नोटिफिकेशन में यह भी साफ़ किया गया है कि खाना खाने आने वाले किसी भी व्यक्ति को रेस्टोरेंट के वाइन एंड डाइन एरिया में बैठने की इजाजत है. यह भी पढ़ें: अब एक ही दुकान पर बीयर और अंग्रेजी शराब, UP में नई आबकारी नीति लागू, 25 हजार से अधिक शराब दुकानें आवंटित

 

गिफ्ट सिटी के कर्मचारियों के लिए मेहमानों की मेजबानी करना हुआ आसान

गिफ्ट सिटी में काम करने वाले जिन कर्मचारियों के पास लिकर एक्सेस परमिट (LAP) है, वे अब एक बार में तय जगहों पर 25 मेहमानों तक की मेजबानी कर सकते हैं. मेहमानों को टेम्पररी परमिट जारी किए जाएंगे, बशर्ते परमिट रखने वाला कर्मचारी विज़िट के दौरान उनके साथ हो.

इस प्रावधान का मकसद इंटरनेशनल कॉर्पोरेट नियमों के हिसाब से क्लाइंट मीटिंग और बिज़नेस हॉस्पिटैलिटी को आसान बनाना है.

बैकग्राउंड: 2023 शराब कानून छूट दिशानिर्देश

जब 2023 में पहली बार यह छूट शुरू की गई थी, तो गुजरात सरकार ने GIFT सिटी में शराब की बिक्री और सेवन को लेकर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए थे.

सिर्फ FL-III लाइसेंस वाली यूनिट्स को ही शराब परोसने की अनुमति थी. ऐसे लाइसेंस GIFT फैसिलिटेशन कमेटी से मंज़ूरी के बाद प्रोहिबिशन और एक्साइज के सुपरिटेंडेंट द्वारा जारी किए जाते हैं. सालाना लाइसेंस फीस 1 लाख रुपये तय की गई थी, साथ ही 2 लाख रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी थी.

शराब सिर्फ मंजूर वाइन और डाइन एरिया में ही पीने की इजाजत थी, वह भी सिर्फ 21 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए. लाइसेंस एक से पांच साल के लिए जारी किए जा सकते थे और बाद में उन्हें रिन्यू भी किया जा सकता था.

शराब एक्सेस परमिट और टेम्पररी परमिट के बारे में जानकारी

गिफ्ट सिटी में काम करने वाली कंपनियों के कर्मचारी अपने एम्प्लॉयर के ज़रिए शराब एक्सेस परमिट ले सकते हैं, जो दो साल के लिए वैलिड होगा और जिसे हर साल INR 1,000 की फीस देकर रिन्यू कराया जा सकता है. अगर कर्मचारी कंपनी छोड़ देता है, तो परमिट अपने आप कैंसिल हो जाएगा.

पहले विजिटर्स को टेम्पररी परमिट की ज़रूरत होती थी और उन्हें शराब एक्सेस परमिट होल्डर के साथ होना पड़ता था, लेकिन अब गुजरात के बाहर रहने वालों और विदेशी नागरिकों के लिए यह शर्त आसान कर दी गई है.

गुजरात सरकार ने नियम क्यों आसान किए

यह छूट और उसके बाद की ढील गुजरात सरकार की GIFT सिटी को एक विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी फाइनेंशियल हब के रूप में स्थापित करने की बड़ी कोशिश का हिस्सा है. लाइफस्टाइल और हॉस्पिटैलिटी के नियमों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से करके, राज्य का लक्ष्य विदेशी निवेशकों, मल्टीनेशनल कंपनियों और ग्लोबल टैलेंट को आकर्षित करना है.

उम्मीद है कि इन लेटेस्ट बदलावों से कंप्लायंस की दिक्कतें काफी कम होंगी और GIFT सिटी में बिजनेस करना आसान होगा.

(The above story first appeared on LatestLY on Dec 24, 2025 08:40 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).