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गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अभद्र भाषा मामले में सुब्रमण्यम स्वामी पर फैसला सुरक्षित रखा

गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने गुरुवार को भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ दायर एक याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. मार्च, 2015 में असम में एक समारोह में स्वामी ने कथित रूप से दूसरे धर्मो के प्रति 'अभद्र भाषा' का इस्तेमाल किया था. वह करीमगंज की एक अदालत में दायर मामले के सिलसिले में उच्च न्यायालय के समक्ष पेश हुए.

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अभद्र भाषा मामले में सुब्रमण्यम स्वामी पर फैसला सुरक्षित रखा
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo: Pixabay)

गुवाहाटी, 12 नवंबर: गुवाहाटी (Gauhati) उच्च न्यायालय ने गुरुवार को भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ दायर एक याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. मार्च, 2015 में असम में एक समारोह में स्वामी ने कथित रूप से दूसरे धर्मो के प्रति 'अभद्र भाषा' का इस्तेमाल किया था. वह करीमगंज की एक अदालत में दायर मामले के सिलसिले में उच्च न्यायालय के समक्ष पेश हुए. Tripura Violence: वकीलों और पत्रकारों के खिलाफ लगाए गए यूएपीए को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मार्च, 2015 में असम विश्वविद्यालय में आयोजित एक समारोह में कथित तौर पर कहा था कि 'मस्जिद और चर्च केवल इमारतें हैं और इन्हें तोड़ा जा सकता है'. उनके इस बयान पर एक वकील ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी. उन्होंने करीमगंज में अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा शुरू की गई पूरी कार्यवाही को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी.

अदालत में स्वामी की मदद करने वाले अधिवक्ता सत्य सभरवाल ने कहा कि मामले को गुरुवार को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था और दोनों पक्षों ने अपने तर्क दिए थे. दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति मनीष चौधरी ने फैसला सुरक्षित रख लिया.

(The above story first appeared on LatestLY on Nov 12, 2021 12:36 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).