Diwali Firecracker Ban: दिल्ली में पटाख बैन के लिए आज जारी होगी SOP, उल्लंघन करने वालों पर लग सकता है 1 लाख का जुर्माना
पटाखा बैन (Photo Credits: PTI)

Firecrackers Ban in Delhi: दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते प्रदूषण और कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी को देखते हुए पटाखों पर बैन लगा दिया है. पटाखों पर प्रतिबंध को लागू करने के लिए केजरीवाल सरकार सोमवार को एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करने वाली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसका उल्लंघन करने वालों पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने की संभावना है. पटाखा प्रतिबंध: गोयल ने धरना दिया, दिल्ली सरकार से व्यापारियों को मुआवजा देने की मांग की

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते हफ्ते दिल्ली में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक के बाद सभी प्रकार के पटाखों पर 30 नवंबर तक प्रतिबंध की घोषणा की थी. इसके तहत पूरी दिल्ली में पटाखों की बिक्री, खरीद और उपयोग पर प्रतिबंध लागू है. जबकि पटाखा व्यापारियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए है. इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस ने पटाखों की बिक्री के लिए जारी किए गए सभी लाइसेंसों को भी निलंबित कर दिया और कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों (National Green Tribunal) पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में बेचे जा रहे 595 किलोग्राम अवैध पटाखे जब्त किए हैं. जबकि 7 व्य लोगों क्ति को गिरफ्तार किया है. वहीँ, पटाखे फोड़ने के 8 मामले दर्ज किये गये है और 1 किलो पटाखा बरामद किया गया है. इस सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है.

उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार के मुताबिक दिवाली पर जलाए जाने वाले पटाखों से दिल्ली की हवा प्रदूषित हो जाती है और मौजूदा कोरोना काल में लोगों की जिंदगी पर इसका गंभीर असर पड़ता है. पहले दिल्ली में केवल 'ग्रीन' पटाखों का उत्पादन, बिक्री और उपयोग करने की अनुमति दी गयी थी. दरअसल ग्रीन पटाखों के उपयोग से जो प्रदूषण होता है, उसे काफी स्तर तक कम किया जा सकता है.