गाड़ी में FASTag होने के बाद भी लग सकता है दोगुना जुर्माना, अगर नहीं किया यह एक काम
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के नियमों के अनुसार वाहन की विंडशील्ड पर FASTag चिपकाना अनिवार्य है. ऐसा न करने पर दोगुना टोल टैक्स वसूला जा सकता है और एनुअल पास जैसी सुविधाएं एक्टिवेट करने में भी परेशानी हो सकती है. जानें इससे जुड़ी पूरी जानकारी.
FASTag Rule: राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने सभी चार पहिया और बड़े वाहनों पर FASTag लगाना अनिवार्य किया है. वाहन चालकों के मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या फास्टैग को हाथ में रखकर या डैशबोर्ड पर रखकर टोल पार किया जा सकता है या इसे विंडशील्ड पर चिपकाना ही आवश्यक है.
NHAI और भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (IHMCL) के दिशानिर्देशों के अनुसार, FASTag को वाहन की सामने वाली विंडशील्ड (Windshield) पर अंदर की तरफ सही तरीके से चिपकाना पूरी तरह से अनिवार्य है. यह भी पढ़े: FASTag New Rules: बदल गए फास्टैग के नियम! हर 3 साल में अपडेट करना होगा KYC, VRN और चेसिस नंबर से लिंकिंग अनिवार्य
NHAI का पोस्ट
विंडशील्ड पर FASTag लगाना क्यों जरूरी है?
टोल प्लाजा पर लगे रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) रीडर सेंसर सीधे वाहन की विंडशील्ड पर लगे टैग को स्कैन करते हैं.
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स्वचालित स्कैनिंग: जब फास्टैग सही जगह पर चिपका होता है, तो टोल प्लाजा का बैरियर बिना गाड़ी रोके तुरंत खुल जाता है और समय की बचत होती है.
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हाथ में रखने पर समस्या: यदि फास्टैग हाथ में रखा हो या डैशबोर्ड पर पड़ा हो, तो आरएफआईडी स्कैनर उसे सही तरीके से रीड नहीं कर पाता, जिससे टोल बूथ पर जाम की स्थिति बनती है.
नियम का पालन न करने पर लगेगा दोगुना जुर्माना
IHMCL और NHAI के कड़े नियमों के तहत, यदि कोई वाहन फास्टैग लेन में प्रवेश करता है और उसका फास्टैग विंडशील्ड पर सही ढंग से चिपका नहीं हुआ है, तो उस वाहन चालक से दोगुना टोल शुल्क (Double Toll Penalty) वसूला जा सकता है.
इसके अलावा, नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के फास्टैग को ब्लैकलिस्ट (Blacklist) भी किया जा सकता है.
FASTag Based Annual Pass के लिए भी अनिवार्य शर्त
NHAI द्वारा निजी चार पहिया वाहनों (कार, जीप, वैन) के लिए पेश किए गए 'FASTag Annual Pass' की सुविधा का लाभ उठाने के लिए भी विंडशील्ड पर FASTag का सही से चिपका होना पहली अनिवार्य शर्त है.
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पास एक्टिवेशन: यदि फास्टैग विंडशील्ड पर नियमानुसार नहीं लगा है या वाहन पंजीकरण संख्या (VRN) से लिंक नहीं है, तो आपका एनुअल पास एक्टिवेट नहीं होगा.
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अहर्ता की जांच: राजमार्ग यात्रा (Rajmargyatra) ऐप या एनएचएआई पोर्टल के जरिए वार्षिक पास का आवेदन करते समय टैग की स्थिति और वाहन का सत्यापन किया जाता है.
फास्टैग चिपकाते समय रखें इन बातों का ध्यान
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फास्टैग को हमेशा फ्रंट विंडशील्ड के ऊपरी मध्य भाग में (रियर-व्यू मिरर के ठीक पीछे) अंदर की तरफ से लगाएं.
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टैग को बार-बार निकालने या दूसरी गाड़ी पर चिपकाने की कोशिश न करें, इससे उसका अंदरूनी चिप या एंटीना खराब हो सकता है.
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विंडशील्ड पर कोई ऐसी लेयर या डार्क फिल्म न लगाएं जो आरएफआईडी स्कैनर के सिग्नल में रुकावट पैदा करे.