ईडी ने रियल एस्टेट फर्म की धोखाधड़ी मामले में संपत्ति कुर्क की
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उन्होंने पुष्पांजलि रियलम्स एंड इंफ्राटेक लिमिटेड और उसके निदेशक राजपाल वालिया की पत्नी की 31.15 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अग्रिम भुगतान लेने के बाद निर्दोष फ्लैट खरीदारों को ठगने से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कुर्क की है.
नई दिल्ली, 30 मार्च : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उन्होंने पुष्पांजलि रियलम्स एंड इंफ्राटेक लिमिटेड और उसके निदेशक राजपाल वालिया की पत्नी की 31.15 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अग्रिम भुगतान लेने के बाद निर्दोष फ्लैट खरीदारों को ठगने से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कुर्क की है.
ईडी ने राजपुर पुलिस स्टेशन, देहरादून द्वारा पुष्पांजलि रियलम्स एंड इंफ्राटेक लिमिटेड, उसके निदेशकों और अन्य के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत कंपनी की निर्माण परियोजनाओं के संबंध में फ्लैटों की बुकिंग के लिए अग्रिम भुगतान लेने के बाद निर्दोष फ्लैट खरीदारों को धोखा देने के लिए दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की. ईडी को जांच में पता चला कि फ्लैट खरीदारों से प्राप्त अग्रिम बुकिंग राशि को कंपनी के निदेशकों द्वारा अन्य उद्देश्यों के लिए डायवर्ट किया गया था, जिन्होंने इसे अपने नाम और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्तियों की खरीद में निवेश किया था. यह भी पढ़ें : केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तीन प्रतिशत बढ़ा, इस साल एक जनवरी से प्रभावी
ईडी अधिकारी ने कहा, "इसमें शामिल कुल धनराशि 31.15 करोड़ रुपये थी, जो अपराध की आय है. तदनुसार कंपनी से संबंधित भूमि के रूप में 31.15 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति और एक आवासीय घर और निदेशक राजपाल वालिया से संबंधित एक फ्लैट, (जो उनकी पत्नी को हस्तांतरित किया गया था) पीएमएलए के प्रावधानों के अनुसार कुर्क की हैं."