मुंबई: विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. ईडी ने शनिवार को बड़ी कार्यवाही करते हुए जाकिर नाइक की मुंबई और पुणे स्थित 16.40 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है. फिलहाल नाइक भारत से भागकर मलेशिया में रह रहा है.
जानकारी के मुताबिक जाकिर नाइक पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत यह कार्रवाई की गई है. केंद्रीय जांच एजेंसी ने बताया कि संपत्तियों की पहचान मुंबई स्थित फातिमा हाइट्स और आफिया हाइट्स, भांडुप इलाके में एक अनाम परियोजना और पुणे में एंगरेसिया नाम की परियोजना के तौर पर की है.
बताया जा रहा है मनी लांड्रिंग करने के लिए जाकिर नाइक ने कई योजनाए बनाई. नाइक ने पैसे का मूल स्रोत और संपत्तियों के असल मालिकाना हक को छुपाने के लिए बैंक खाते से किए गए शुरुआती भुगतान पत्नी और बेटे और भतीजी के खातों से किया.
52 साल के नाइक को दो साल पहले गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोपी बनाया गया था. नवंबर 2016 में केंद्र सरकार ने नाइक के मुंबई स्थित इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को यूएपीए के तहत एक गैर कानूनी संगठन घोषित किया था. नाइक पर युवाओं को आतंकी गतिविधियों के लिए उकसाने के साथ ही मनी लांड्रिंग का भी आरोप हैं. नाइक के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने भी मामला दर्ज किया है. 2017 में उसे कोर्ट ने मोस्ट वांटेड अपराधी घोषित किया. फिलहाल उसे भारत लाने की कोशिश चल रही है.