Dwarka Hit-And-Run: 'रील के चक्कर में मेरे बेटे को मार डाला', इंसाफ के लिए बिलख पड़ी साहिल की मां; आरोपी नाबालिग को मिली बेल
द्वारका SUV क्रैश: साहिल धनेशरा की मां ने न्याय की मांग की (Photo Credits: X/@inna_makan)

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) के द्वारका इलाके में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो-एन (Scorpio-N) की टक्कर से जान गंवाने वाले 23 वर्षीय साहिल धनेश्वरा (Sahil Dhaneshra) की मां, इन्ना माकन (Inna Makan) ने न्याय की गुहार लगाई है. सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल एक हृदयविदारक वीडियो (Viral Video) में इन्ना ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे की जान महज एक 'सोशल मीडिया रील' (Social Media Reel) बनाने के शौक के कारण चली गई. उन्होंने दावा किया कि एसयूवी (SUV) चला रहा नाबालिग किशोर सड़क पर स्टंट (Stunt) कर रहा था, जिससे यह भीषण हादसा हुआ. यह भी पढ़ें: Chaksu Road Accident: जयपुर-कोटा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, ट्रेलर में घुसी कार; मध्य प्रदेश के 5 लोगों की दर्दनाक मौत (Watch Video)

दोपहर की वह काली घड़ी

यह दुखद घटना 3 फरवरी 2026 की सुबह करीब 11:57 बजे द्वारका सेक्टर-11 स्थित लाल बहादुर शास्त्री प्रबंधन संस्थान के पास हुई. बीबीए (BBA) अंतिम वर्ष के छात्र साहिल अपनी मोटरसाइकिल से पार्ट-टाइम नौकरी पर जा रहे थे. सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, गलत लेन में आ रही एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने ओवरटेक करने की कोशिश में साहिल की बाइक को सामने से टक्कर मार दी. साहिल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पास ही खड़े एक टैक्सी ड्राइवर अजीत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए.

'रील के चक्कर में मेरे बेटे को मार डाला'

'रील' के चक्कर में गई जान?

अकेली मां (Single Parent) इन्ना माकन का आरोप है कि 17 वर्षीय आरोपी अक्षत्र सिंह अपनी बहन के साथ ‘स्पीड फन रील’ रिकॉर्ड कर रहा था. उन्होंने कहा, ‘वीडियो में गाड़ी की रफ्तार साफ देखी जा सकती है. उन्होंने ब्रेक तक नहीं लगाए. यह केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक आपराधिक कृत्य है.’

जांच में सामने आया है कि नाबालिग के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था. साथ ही, जिस गाड़ी से हादसा हुआ, उस पर पहले से ही ओवरस्पीडिंग के 13 चालान लंबित थे, इसके बावजूद पिता ने अपने बेटे को गाड़ी चलाने की अनुमति दी. यह भी पढ़ें: Lucknow Hit-and-Run Horror: लखनऊ में स्कूल फेयरवेल से लौट रहे छात्र ने पैदल यात्रियों को रौंदा, 6 साल के मासूम की मौत (Watch Video)

'रील-मेकिंग' और स्टंट के आरोप

आरोपी को जमानत मिलने पर बढ़ा आक्रोश

घटना के बाद आरोपी को हिरासत में लेकर ऑब्जर्वेशन होम भेजा गया था, लेकिन 10 फरवरी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (JJB) ने उसे अंतरिम जमानत दे दी. जमानत का आधार यह बताया गया कि आरोपी कक्षा 10 का छात्र है और उसे अपनी बोर्ड परीक्षाएं देनी हैं.

इन्ना माकन ने सिसकते हुए कहा, ‘मेरा बच्चा चला गया, लेकिन आरोपी परीक्षा देने के लिए बाहर है. क्या अमीर लोग पैसे के दम पर सिस्टम को बदल सकते हैं? मैं तब तक अपनी आवाज उठाती रहूंगी जब तक वाहन मालिक (पिता) के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती.’

पुलिसिया कार्रवाई और कानूनी धाराएं

दिल्ली पुलिस ने द्वारका साउथ थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है:

  • धारा 281: लापरवाही से गाड़ी चलाना.
  • धारा 106(1): लापरवाही के कारण मौत.
  • धारा 125(ए): जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कृत्य.

पुलिस ने पुष्टि की है कि नाबालिग के पिता को भी चार्जशीट में नामजद किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने बिना लाइसेंस वाले नाबालिग को वाहन चलाने की अनुमति देकर मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन किया है.