दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा कि आवासीय परिसर में एक कपल के बेडरूम से ड्रग्स की बरामदगी के लिए पति और पत्नी दोनों जिम्मेदार हैं, यदि दोनों नशीले पदार्थों के उपभोक्ता हैं. जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि बेडरूम से गांजा की बरामदगी भले ही पति के कहने पर हुई हो, लेकिन इसे कपल के संयुक्त स्थान से बरामद किया गया था और इसलिए अकेले पति पर जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती. कोर्ट ने कहा, "बरामदगी किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि संयुक्त स्थान से की गई थी और इसलिए, यह कहना कि बेडरूम से की गई 1.03 किलोग्राम की बरामदगी के लिए आवेदक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, यह गलत दावा होगा."

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