Traffic Rules For Challan: हमारे यहां बाइक और कार चलाने के कुछ नियम है. जिसके अंतर्गत ही हमें अपने वाहनों को चलाना पड़ता है. साल 2019 में केंद्र सरकार ने व्हीकल एक्ट में कुछ बदलाव किये थे. लेकिन कुछ लोगों का मानना है की स्लीपर और लुंगी बनियान पहनने पर भी चालान होता है. लेकिन ये सच है क्या ?
इसके बारे में अब केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी के ऑफिस ने जानकारी दी है. वाहन चलाते समय अगर जूतों का इस्तेमाल करे तो एक्सीडेंट होने पर हमारे पैरों को चोंटे कम आएगी, इसके साथ ही टू-व्हीलर चलाते समय हमारे नीचे पैर रखने पर सड़क से पैर फिसलने की संभावना भी कम रहेगी. ये भी पढ़े :UP Transport Minister: किसी गाड़ी का तीन बार से ज्यादा हुआ चालान तो पंजीकरण होगा निरस्त
देखें ट्वीट :
अफवाहों से सावधान...!#TrafficFines #MotorVehicleAct pic.twitter.com/vd2gLu72i3
— Office Of Nitin Gadkari (@OfficeOfNG) September 25, 2019
लेकिन सोशल मीडिया पर चप्पल,स्लीपर , लुंगी बनियान पहनकर गाड़ियां चलाने को लेकर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है. ऐसा किसी भी तरह का नियम नहीं है. चप्पल, स्लीपर, लुंगी , बनियान, हाफ शर्ट पहनकर गाड़ी चलाने पर किसी भी तरह का कोई चालान नहीं होता है.
ऐसी जानकारी अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्विटर एक्स पर दी है. इसके साथ ही इसमें ये भी बताया गया है की ,' गाड़ी में एक्स्ट्रा बल्ब नहीं रखने पर, गाड़ी का शीशा गन्दा होने पर पर चालान नहीं होता है. इसके कारण अब लोगों में जो गलतफहमी फैली है वह दूर होने में मदद मिलेगी.