दिल्ली पुलिस ने बताया- जंतर मंतर पर कांग्रेस के 'सत्याग्रह' के दौरान 178 कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए
हुड्डा ने कहा, "अब तक गणेश घोगरा (विधायक, राजस्थान) सहित पार्टी के 178 कार्यकर्ताओं और नेताओं को दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के तहत हिरासत में लिया गया है." कांग्रेस न केवल ईडी द्वारा राहुल गांधी को तलब करने का विरोध कर रही है, बल्कि सशस्त्र बलों में अल्पकालिक भर्ती के लिए हाल ही में शुरू की गई अग्निपथ योजना का भी विरोध कर रही है.
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में कांग्रेस (Congress) के विरोध प्रदर्शन (Protest) के दौरान सोमवार को राजस्थान (Rajasthan) के एक विधायक (MLA) समेत कांग्रेस के 178 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. विशेष पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) सागर प्रीत हुड्डा (Sagar Preet Hoodam) ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के सचिव से जंतर मंतर (Jantar Mantar) पर 'सत्याग्रह' करने की अनुमति देने का अनुरोध प्राप्त हुआ था. Agnipath Protest: अग्निपथ योजना के विरोध को देखते हुए जयपुर-कोटा और धौलपुर में धारा-144 लागू
यह कार्यक्रम प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा राहुल गांधी को तलब करने के खिलाफ कांग्रेस के चल रहे प्रदर्शनों का हिस्सा था.
इसके बाद कुछ शर्तो के साथ 1,000 पार्टी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने की अनुमति दी गई और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए जंतर-मंतर पर पर्याप्त कानून व्यवस्था की व्यवस्था की गई. निषेधाज्ञा लागू होने के मद्देनजर तय संख्या से अधिक पार्टी समर्थकों को क्षेत्र छोड़ने का निर्देश दिया गया. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियम का उल्लंघन करने वालों को हिरासत में लिया गया.
हुड्डा ने कहा, "अब तक गणेश घोगरा (विधायक, राजस्थान) सहित पार्टी के 178 कार्यकर्ताओं और नेताओं को दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के तहत हिरासत में लिया गया है." कांग्रेस न केवल ईडी द्वारा राहुल गांधी को तलब करने का विरोध कर रही है, बल्कि सशस्त्र बलों में अल्पकालिक भर्ती के लिए हाल ही में शुरू की गई अग्निपथ योजना का भी विरोध कर रही है.