देश

मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस, चुनाव आयोग को गलत जानकारी देने का आरोप

मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस, चुनाव आयोग को गलत जानकारी देने का आरोप
आप नेता मनीष सिसोदिया (Photo Credits: Facebook)

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हाल ही संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के हलफनामे में गलत जानकरी देने के आरोप में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) की तरफ नोटिस जारी हुआ है. जिस नोटिस पर अगली सुनवाई 29 मई को होने वाली है. आप नेता सिसोदिया के खिलाफ यह याचिका पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र से उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले रविन्द्र नेगी ने दायर की थी. जिसमें उनकी तरफ से कोर्ट को बताया गया है कि सिसोदिया के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. लेकिन उन्होंने अपने हलफनामे में इस जानकरी को चुनाव आयोग से छुपाई है.

बीजेपी उम्मीदवार रविन्द्र नेगी ने याचिका में कहा कि संतोष कोली की मौत के बाद मनीष सिसोदिया ने इंडियन फ्लैग को जलाया था. इस घटना को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था. मामले में दिल्ली की कोर्ट में उनके खिलाफ चार्जशीट भी दिल्ली पुलिस दाखिल कर चुकी है. लेकिन सिसोदिया दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ते समय अपने हलफनामे में इस जानकारी को छुपाई है. जो एक तरफ से चुनाव आयोग की नियमों का उल्लंघन का आरोप है. सिसोदिया पर यह भी आरोप लगा है कि उन्होंने अपने हलफनामे में 2018 में अपना फ्लैट बेच दिया था. लेकिन वे अपना पुराना वोटर आई कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं. यह भी पढ़े: दिल्ली चुनाव परिणाम 2020: पटपड़गंज सीट से मनीष सिसोदिया की जीत, बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र सिंह नेगी को हराया

बता दें कि आप नेता मनीष सिसोदिया दिल्ली के पटपड़गंज विधानसभा सीट के चुनाव लड़े थे. वहीं उनके विरोध में बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र नेगी थे. जिन्होंने सिसोदिया को कड़ी टक्कर देते हुए चुनाव में दूसरे नंबर पर थे. लेकिन मतगणना शुरू होने के बाद से ही दोनों के बीच कांटे की टक्कर चल रही थी. कभी रविंद्र नेगी तो कभी मनीष सिसोदिया आगे चल रहे थे. लोगों को ऐसा लग रहा था कि नेगी के सामने मनीष सिसोदिया को हर का मुंह देखना पड़ेगा. लेकिन अंतिम राउंड में मनीष सिसोदिया चुनाव जीतने में कामयाब रहे.

 

(The above story first appeared on LatestLY on Feb 28, 2020 03:58 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).