दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग (DMC) के चेयरमैन जफरूल इस्लाम खान (Zafarul Islam Khan) की गिरफ्तारी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 22 जून तक लिए रोक लगा दी है. जफरुल इस्लाम खान के खिलाफ उनके द्वारा फेसबुक पेज पर भड़काऊ पोस्ट लिखने के बाद उनके ऊपर राजद्रोह और नफरत फैलाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. जफरुल इस्लाम खान के खिलाफ वसंत कुंज के एक निवासी की शिकायत की थी. जिसके बाद 30 अप्रैल को भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए और 153ए के तहत मामला दर्ज किया गया था. वहीं उन्होंने अपना लैपटॉप पुलिस के पास जमा कर दिया है. बता दें कि इससे पहले दिल्ली पुलिस साइबर सेल (Cyber Cell) ने बुधवार को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख जफरुल इस्लाम खान के घर पर छापा मारा था.
विवादों में घिरने के बाद जफरुल इस्लाम खान ने 28 अप्रैल के अपने बयान को लेकर माफी मांगी थी. उन्होंने बयान जारी कर कहा, मेरा इरादा गलत नहीं था. लेकिन उसके बाद भी वे विवादों में लगातार घिरते गए. वहीं कई दलों के निशाने पर भी आ गए थे. जिसके बाद मामला और भी तूल पकड़ लिया. फिलहाल उनके लिए यह राहत भरी खबर है. उन्होंने पुलिस को पूरा सहयोग करने का वादा किया था.
ANI का ट्वीट:-
Delhi HC orders no coercive measures be taken against Delhi Minorities Commission Chairman Zafarul-Islam Khan, in an FIR with sedition charges against him over an alleged controversial statement on social media. Interim protection has been granted to him until 22nd June 2020.
— ANI (@ANI) May 12, 2020
जफरूल इस्लाम खान ने क्या कहा था
गौरतलब हो कि जफरुल इस्लाम ने 28 अप्रैल को सोशल मीडिया पर कहा था कि भारत में मुसलमानों को दबाया जा रहा है. इतना ही नहीं, धमकी भरे लहजे में लिखा गया था कि अगर भारतीय मुसलमानों ने भारत में धर्म के नाम पर हो रहे कथित अत्याचार के खिलाफ अरब और मुस्लिम देशों से शिकायत कर दी तो कट्टर लोगों को जलजले का सामना करना होगा.