दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर 22 जून तक लगाई रोक
जफरुल इस्लाम खान (Photo Credits: IANS)

दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग (DMC) के चेयरमैन जफरूल इस्लाम खान (Zafarul Islam Khan) की गिरफ्तारी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 22 जून तक लिए रोक लगा दी है. जफरुल इस्लाम खान के खिलाफ उनके द्वारा फेसबुक पेज पर भड़काऊ पोस्ट लिखने के बाद उनके ऊपर राजद्रोह और नफरत फैलाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. जफरुल इस्लाम खान के खिलाफ वसंत कुंज के एक निवासी की शिकायत की थी. जिसके बाद 30 अप्रैल को भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए और 153ए के तहत मामला दर्ज किया गया था. वहीं उन्होंने अपना लैपटॉप पुलिस के पास जमा कर दिया है. बता दें कि इससे पहले दिल्ली पुलिस साइबर सेल (Cyber ​​Cell) ने बुधवार को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख जफरुल इस्लाम खान के घर पर छापा मारा था.

विवादों में घिरने के बाद जफरुल इस्लाम खान ने 28 अप्रैल के अपने बयान को लेकर माफी मांगी थी. उन्होंने बयान जारी कर कहा, मेरा इरादा गलत नहीं था. लेकिन उसके बाद भी वे विवादों में लगातार घिरते गए. वहीं कई दलों के निशाने पर भी आ गए थे. जिसके बाद मामला और भी तूल पकड़ लिया. फिलहाल उनके लिए यह राहत भरी खबर है. उन्होंने पुलिस को पूरा सहयोग करने का वादा किया था.

ANI का ट्वीट:- 

जफरूल इस्लाम खान ने क्या कहा था

गौरतलब हो कि जफरुल इस्लाम ने 28 अप्रैल को सोशल मीडिया पर कहा था कि भारत में मुसलमानों को दबाया जा रहा है. इतना ही नहीं, धमकी भरे लहजे में लिखा गया था कि अगर भारतीय मुसलमानों ने भारत में धर्म के नाम पर हो रहे कथित अत्याचार के खिलाफ अरब और मुस्लिम देशों से शिकायत कर दी तो कट्टर लोगों को जलजले का सामना करना होगा.