नई दिल्ली. सर्वोच्च न्यायालय ने शहर में बेकार और अपर्याप्त सार्वजनिक यातायात को दुरुस्त करने के लिए गुरुवार को दिल्ली सरकार को 500 स्टेंडर्ड फ्लोर बसें खरीदने की अनुमति प्रदान की. न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की खंडपीठ ने कहा, "दिल्ली में बसों की कमी के चलते यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह अस्थायी तौर पर कदम उठाया गया है."
शीर्ष अदालत का यह आदेश दिल्ली सरकार और दिल्ली परिवहन निगम द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के एक जून के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका के संबंध में आया है जिसके तहत विशिष्ट श्रेणी के यात्रियों की सुविधा बढ़ाए बिना स्टेंडर्ड फ्लोर की 2,000 बसों को खरीदने से रोक दिया था.
सरकार ने कहा कि खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बसों की अति आवश्यकता को देखते हुए बसें खरीदने का निर्णय लिया गया.