नई दिल्ली: निर्भया गैंगरेप व हत्या (Nirbhaya Case) के चारों दोषियों की फांसी तीसरी बार टल गई है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को डेथ वारंट पर रोक लगा दी है. साथ ही अगले आदेश तक मामले को स्थगित कर दिया. इस मामलें के सभी चारों दोषियों को मंगलवार सुबह छह बजे फांसी होनी थी.
निर्भया गैंगरेप मामले में दोषी पवन कुमार गुप्ता (Pawan Kumar Gupta) ने फांसी स्थगित करने की याचिका पटियाला हाउस कोर्ट में दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि उसकी (पवन) दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है इसलिए उसे कल (3 फरवरी) को फांसी नहीं दी जाए. जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि ऐसे में जब दोषी पवन की दया याचिका लंबित है, फांसी की सजा की तामील नहीं की जा सकती. दोषी को सभी कानूनी विकल्पों के इस्तेमाल का हक है.
उधर, फांसी टलने के बाद निर्भया की मां आशा देवी ने कहा "अपने ही दिए फैसले में अमल करने में इतना समय क्यों लग रहा है? जो हमारी कानून व्यवस्था है उसमें जो मुजरिम चाहता है वो ही होता है. ये हमारे सिस्टम की नकामी दिखाता है, पूरा समाज, पूरी दुनिया देख रही है. इंसाफ से ज्यादा मुजरिमों का समर्थन होता है." निर्भया केस: फांसी टालने के लिए विनय शर्मा का एक और दांव, इस बार खटखटाया चुनाव आयोग का दरवाजा
2012 Delhi gang-rape case: A Delhi Court has deferred the matter as the mercy petition of one of the convicts, Pawan is pending before the President of India https://t.co/rwEpu1VLWk
— ANI (@ANI) March 2, 2020
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने पवन की अर्जी पर फैसला सुनाया और मंगलवार सुबह के मृत्यु वारंट पर रोक लगा दी. हालांकि सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने सुधारात्मक और दया अर्जियां दायर करने में इतनी देरी करने के लिए दोषी के वकील को फटकार लगाई.
वहीं, आज ही सुप्रीम कोर्ट ने पवन गुप्ता की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज की है. इसके कुछ ही घंटे बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) ने निर्भया मामलें के दोषी पवन की दया याचिका खारिज की.
उल्लेखनीय है कि दक्षिण दिल्ली में 16-17 दिसंबर, 2012 को हुये इस जघन्य अपराध के लिये चार दोषियों-मुकेश कुमार सिंह, पवन गुप्ता, विनय कुमार शर्मा और अक्षय कुमार- को मौत की सजा सुनायी गयी थी. (एजेंसी इनपुट के साथ)