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Court On Road Accident: कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में 1.54 करोड़ रुपये के मुआवजे का दिया आदेश, इंश्योरेंस कंपनी देगी ये पैसा

दिल्ली एक अदालत ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 2017 में एक सड़क दुर्घटना में मारे गए चिकित्सक की मां को 1.54 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा देने का निर्देश दिया है.

Court On Road Accident: कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में 1.54 करोड़ रुपये के मुआवजे का दिया आदेश, इंश्योरेंस कंपनी देगी ये पैसा
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Flickr)

नयी दिल्ली, 18 मई: राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 2017 में एक सड़क दुर्घटना में मारे गए चिकित्सक की मां को 1.54 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा देने का निर्देश दिया है.

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) की पीठासीन अधिकारी एकता गौबा मान 14 सितंबर, 2017 को दुर्घटना में घायल हुए डॉ. गुफरान आलम के माता-पिता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थीं. The Kerala Story: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 'द केरला स्टोरी' से हटाया बैन

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 31 वर्षीय डॉक्टर दोपहिया वाहन पर पिछली सीट पर सवार थे और बवाना औद्योगिक क्षेत्र में बंगाली चौक के पास तेज और लापरवाही से चलाए जा रहे एक ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दिया जिससे दोपहिया वाहन उससे टकरा गया.

अभियोजन पक्ष ने कहा कि डॉक्टर और दोपहिया वाहन चला रहे उनके दोस्त की दुर्घटना में लगी चोटों के कारण मौत हो गई. न्यायाधीश ने कहा कि यह साबित हुआ है कि दुर्घटना ट्रक को तेज रफ्तार एवं लापरवाह तरीके से चलाए जाने के कारण हुई और हादसे में पीड़ितों को जानलेवा चोटें आईं.

मान ने कहा, “प्रतिवादी संख्या 3 (नेशनल इंश्योरेंस कंपनी) को इस मामले में याचिकाकर्ता संख्या 2 (डॉक्टर की मां) को मुआवजे के रूप में 30 दिनों के भीतर 1,54,09,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है.”

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(The above story first appeared on LatestLY on May 18, 2023 10:22 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).