दिल्ली: आशु गुरुजी निकला आसिफ खान, नाम बदलकर दिया रेप को अंजाम
आशु गुरुदेव पर एक पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि वह साल 2008 से जानती है. पाखंडी बाबा रोहिणी स्थित अपने आश्रम में महिला और उसकी बच्ची को बुलाया करता था और उसकी मालिश किया करता था
नई दिल्ली. देश की राजधानी में दिल्ली पुलिस ने एक और पाखंडी बाबा की काली करतूत का पर्दाफाश किया है. इस पांखडी बाबा को लेकर हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है. दिल्ली में एक महिला ने बीते 6 अगस्त को आशु, उसके बेटे और बेटे के दोस्त पर रेप के गंभीर आरोप लगाए हैं. जिसके बाद से आशु और उसकी टोली दोनों फरार चल रही है. जांच के दौरान जब पुलिस ने उसके आश्रम की पड़ताल की तो पाया कि उसका असली नाम आसिफ खान है.
जांच के दौरान पुलिस को इस पांखडी बाबा आशु महराज उर्फ आसिफ खान का वोटर लिस्ट पर यही नाम लिखा हुआ है. उसके बेटे की फोटो के सामने उसका नाम समर खान लिखा हुआ है. आशु उर्फ आसिफ खान के बारे में पता चला है कि ये दिल्ली के वजीरपुर इलाके की जेजे कॉलोनी में साल 1997 तक था. आशु उर्फ आसिफ खान बाबागिरी के धंधे से आसिफ के पास जो पैसा आता है उसे वो रियल स्टेट के धंधे में लगाता है.
वसूलता था मोटी रकम आशु बाबा उर्फ आसिफ
पाखंडी आशु बाबा उर्फ आसिफ खान का पीतमपुरा के तरुण एंक्लेव में मकान रहता है और उसका आश्रम रोहिणी सेक्टर-सात में है. अपने इसी आश्रम में यह आशु बाबा अपने भक्तों को मिलने और उपाय देने के बहाने बुलाया करता था. वहीं लोगों को उपाय बताने के लिए मोटी रकम वसूला करता था. जो हजारों में नहीं बल्कि लाखों तक पहुंच जाती थी.
क्या है मामला
आशु गुरुदेव पर एक पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि वह साल 2008 से जानती है. पाखंडी बाबा रोहिणी स्थित अपने आश्रम में महिला और उसकी बच्ची को बुलाया करता था और उसकी मालिश किया करता था. चूंकि बच्ची छोटी थी तो महिला को पाखंडी बाबा पर कोई शक नहीं हुआ लेकिन बड़े होने के बाद भी यह सिलसिला जारी रहा. जब पीड़िता को यह नागवार लगी तो उसने भी विरोध किया तो 2016 में आशु उर्फ आसिफ के बेटे समर और उसके दोस्त सौरभ ने महिला के साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया.
जब महिला ने विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी देने लगे. उसके बाद यह सिलसिला बदस्तूर जारी रहा और फिर साल 2017 में आशु ने महिला और उसकी बच्ची को जबरन अपने आश्रम बुलाया और उसके साथ रेप किया. जिसके बाद महिला ने हिम्मत कर बाबा की करतूतों को हौजखास पुलिस को बताई. जिसके बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 376डी/354/506 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है.