Budget 2022, 1 फरवरी: डिजिटल करंसी (Cryptocurrencies Tax) को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी घोषणा की है. उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी से इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगाया गया है. अधिग्रहण की लागत को छोड़कर, ऐसी आय की गणना करते समय किसी भी व्यय या भत्ते के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी.

इसके अलावा वर्चुअल करंसी के ट्रांसफर पर 1 फीसदी TDS भी लगेगा. कहा गया कि अगर वर्चुअल एसेट को गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है तो टैक्स वह शख्स देगा जिसको वह virtual asset गिफ्ट के तौर पर मिली है.

वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर से होने वाली किसी भी आय पर 30% की दर से टैक्स लगाया जाएगा. कटे और पॉलिश हीरे व रत्नों पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5% किया जाएगा. वहीं नए टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना है. अगले 2 एसेसमेंट साल तक अपडेटेड ITR संभव होगी. सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को 18 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी करने का ऐलान किया है. दिव्यागों को भी कर राहत का ऐलान किया गया है.

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