Case on Tejashwi Yadav: तेजस्वी यादव के खिलाफ गुजरात में आपराधिक मानहानि का केस दर्ज; जानें पूरा मामला
बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) द्वारा कथित तौर पर ‘गुजरातियों’ को लेकर की गई एक टिप्पणी पर बुधवार को यहां की एक अदालत में आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई है.
अहमदाबाद, 26 अप्रैल: बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) द्वारा कथित तौर पर ‘गुजरातियों’ को लेकर की गई एक टिप्पणी पर बुधवार को यहां की एक अदालत में आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई है. तेजस्वी ने कहा था कि ‘‘मौजूदा समय में केवल गुजराती ठग हो सकते हैं’’. प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव पर कटाक्ष- अगर वे लालू के बेटे नहीं होते तो क्या उन्हें कोई नौकरी मिलती.
अपर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डी.जे. परमार की अदालत में सामाजिक कार्यकर्ता और कारोबारी हरेश मेहता (63) ने भारतीय दंड संहिता की धारा-499 और 500 (आपराधिक मानहानि से जुड़ी) के तहत राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.
मेहता के वकील पी.आर.पटेल ने कहा, ‘‘हमने सबूत के तौर पर बयान की पेनड्राइव जमा की है और यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. अदालत ने शिकायत स्वीकार कर ली है और एक मई को इसे सत्यापित करेगी.’’ मेहता ने यह शिकायत 21 मार्च को 33 वर्षीय यादव द्वारा दिए गए बयान के आधार पर दर्ज कराई है.
तेजस्वी यादव ने कथित तौर पर कहा था, ‘‘मौजूदा स्थिति में केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं और उनकी धोखाधड़ी (अपराध) को माफ कर दिया जाएगा. अगर वे एलआईसी (भारतीय जीवन बीमा निगम) या बैंकों का पैसा लेकर भाग जाएंगे तो कौन जिम्मेदार होगा?’’
शिकायत में कहा गया है कि मीडिया के समक्ष दिए गए बयान में पूरे गुजराती समुदाय को ‘ठग’ कहा गया है, जो सभी गुजरातियों की सार्वजनिक रूप से मानहानि करता है और उन्हें अपमानित करता है.
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