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COVID-19: कोविड रोगियों को कैशलेस इलाज से इनकार करने वाले अस्पतालों के खिलाफ अधिनियम- आईआरडीएआई

भारत के बीमा क्षेत्र के नियामक ने सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को कोविड-19 के इलाज के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध नहीं कराने पर अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

COVID-19: कोविड रोगियों को कैशलेस इलाज से इनकार करने वाले अस्पतालों के खिलाफ अधिनियम- आईआरडीएआई
आईआरडीएआई (Photo Credits: IANS)

चेन्नई, 23 अप्रैल : भारत के बीमा क्षेत्र के नियामक ने सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को कोविड-19 (COVID-19) के इलाज के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध नहीं कराने पर अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

एक सकरुलर में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने बीमा कंपनियों से कहा कि वे अपने समझौते के अनुसार कैशलेस सुविधा से वंचित अस्पतालों के खिलाफ उचित कार्रवाई करें. कैशलेस सुविधा का मतलब बीमाकर्ताओं द्वारा अस्पताल के बिलों का प्रत्यक्ष निपटान है. यह भी पढ़ें : COVID-19: स्टाफ की कमी के बाद एम्स ने संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए स्वास्थ्य कर्मियों की जांच बंद की

आईआरडीएआई ने कहा कि सामान्य और स्वास्थ्य बीमाकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे सभी नेटवर्क प्रदाता अस्पताल पॉलिसी लेवल के किसी भी इलाज के लिए कैशलेस सुविधा का विस्तार करें, जिसमें सर्विस लेवल एग्रीमेंट के नियमों और शर्तों के अनुसार कोविड-19 उपचार शामिल है.

(The above story first appeared on LatestLY on Apr 23, 2021 02:54 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).