Delhi Minor Rape Case: दिल्ली नाबालिग रेप केस में अदालत ने दंपत्ति को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा

Delhi Minor Rape Case: दिल्ली नाबालिग रेप केस में अदालत ने दंपत्ति को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा
Court Photo Credits: Twitter

नई दिल्ली, 23 अगस्त: दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को दिल्ली सरकार के निलंबित अधिकारी प्रेमोदय खाखा और उसकी पत्नी की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी प्रेमोदय खाखा पर 16 साल की लड़की से कथित तौर पर कई बार बलात्कार का आरोप है मामले में प्रेमोदय खाखा की पत्नी भी आरोपी है, जिसने नाबालिग को गर्भावस्था समाप्त करने के लिए दवाई दी थी. यह भी पढ़े: Delhi Minor Rape Case: गिरफ़्तार होने से पहले WCD में तैनात अधिकारी प्रेमोदय खाखा ने पत्नी के साथ भागने की कोशिश की थी, वीडियो आया सामने- Watch

एक दिन की न्यायिक हिरासत समाप्त होने पर आरोपियों को तीस हजारी अदालत की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) ऋचा परिहार के समक्ष पेश किया गया था इससे पहले प्रेमोदय खाखा और उसकी पत्नी सीमा रानी को ड्यूटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कात्यायिनी शर्मा कंडवाल के समक्ष अलग-अलग पेश किया गया, जिन्होंने दोनों को मंगलवार को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

सोमवार को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग में उप निदेशक के पद से निलंबित 51 वर्षीय प्रेमोदय खाखा और उसकी पत्नी को उनके आवास पर कई घंटों तक पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार किया था आरोपी दंपत्ति बुराड़ी इलाके के शक्ति एन्क्लेव के रहने वाले हैं आरोपी ने कथित तौर पर 2020 और 2021 के बीच पीड़िता से बार-बार बलात्कार किया.

एक पुलिस सूत्र ने बताया कि आरोपी अपने दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ महीनों तक बलात्कार करता रहा इस दौरान पत्नी ने भी कथित तौर पर उसकी मदद की पुलिस सूत्र ने कहा कि चूंकि उसकी पत्नी ने भी इस कृत्य में साथ दिया और पुलिस को मामले की सूचना नहीं दी, इसलिए हमने उसकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर में धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) जोड़ दी है.

सूत्र के मुताबिक सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब पीड़िता गर्भवती हो गई, तो उसे आरोपी ने गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी जब यह बात उसकी पत्नी को पता चली तो पीड़िता की मदद करने के बजाय महिला ने अपने बेटे को गर्भपात की गोलियां खरीदने के लिए भेजा.

जिसे महिला ने पीड़िता को दिया पुलिस ने कहा कि आरोपी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है पीड़िता का एक अस्पताल में इलाज चल रहा है उसकी आरोपी से एक चर्च में मुलाकात हुई थी बाद में लड़की से दोस्ती करने के बाद आरोपी उसे मदद के बहाने अपने घर ले गया 2020 में पीड़िता के पिता का निधन हो गया था, जिसके बाद वह डिप्रेशन में चली गई थी.


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